खस्ताहाल नगर निगम अब नई कर नीति से भरेगा खजाना !

अब देरी करने पर 15 % पेनाल्टी के साथ देना होगा दोगुना संपत्ति कर

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उज्जैन से सुदर्शन सोनी की रिपोर्ट

उज्जैन। शासन ने नगर पालिक निगम अधिनियम में संशोधन करते हुए नियमों में बदलाव किया है ।इसमें खुद के निवास वाले मकान में प्रॉपर्टी टैक्स में मिलने वाली 50 प्रतिशत छूट को सिर्फ प्रचलित वर्ष तक सीमित कर दिया गया है। इसका असर यह होगा कि बकायादारों के लिए अगले साल का कर अपने आप दोगुना हो जाएगा और 15 प्रतिशत की पेनाल्टी तो लगना तय है ही।
नगर पालिक निगम अधिनियम में संपत्ति कर की गणना में बदलाव कर दिया है। इसके बाद अब टैक्स जमा करने में देरी हुई, तो दोगुना टैक्स देना होगा और उस पर 15% फीसदी पेनाल्टी अलग से लगेगी। यानी अगर आपका प्रॉपर्टी टैक्स 2000 रुपए है, जमा करने मे देरी होने पर आपको 4600 रुपए देने होंगे।

कर संग्रहण की यही प्रक्रिया वित्त वर्ष 2021-22 से पूरे प्रदेश में लागू है, लेकिन इसका असर इसी वित्त वर्ष 2022-23 से दिखने लगेगा

 

अब तक इस नियम के तहत होता था कर संग्रहण

संपत्ति कर की गणना नगरपालिक निगम अधिनियम की धारा 136 के तहत होती है। धारा 136 (3) (आई) में लिखा है कि अब तक खुद के निवास वाली प्रॉपर्टी पर टैक्स में 50 प्रतिशत छूट मिलती थी।
शासन ने अब इसमें यह जोड़ दिया है कि यह छूट केवल तब ही मिलेगी, जब उपभोक्ता द्वारा चालू वित्त वर्ष में टैक्स जमा करा दिया जाए। सितंबर 2020 में हुआ यह संशोधन पिछले वित्त वर्ष यानी 2021-22 से लागू हो चुका है। यानी पिछले वित्त वर्ष के बकायादारों पर इसका प्रभाव पड़ेगा।

वरिष्ठ अधिकारियों के अनुमोदन के बाद नई पॉलिसी होगी प्रभावी

संपत्ति एवं अन्यकर प्रभारी अधिकारी नीता जैन ने बताया कि वैसे तो राज्य सरकार द्वारा किए गए संशोधन के बाद संपत्ति कर की गणना का बदलाव अस्तित्व में आ चुका है, लेकिन अभी नए नियम का प्रचार नहीं हुआ है, इसलिए इसे उज्जैन नगर निगम में विस्तार से अध्ययन के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के अनुमोदन के बाद इसे लागू किया जाएगा ।

उज्जैन नगर निगम के पूर्व झोन अध्यक्ष शिवेंद्र तिवारी ने चर्चा में बताया कि फिलहाल इस तरह का कोई नियम लागू नही हुआ है। मगर शासन आज नही तो कल इसे लागू करेगा । इसे लागू करने के पूर्व अधिकारी वर्ग, आमजनता को इस नई कर प्रणाली के बारे में समझाए एवं उन्हें सन्तुष्ट करें एवं जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेने के बाद ही यह नया नियम लागू करें, वरना गरीब जनता द्वारा टेक्स जमा न होने की दशा में कुर्की तक कि स्थिति निर्मित हो सकती है जो विवादों को जन्म देगी ।