पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने पर विभाग देगा टैक्स में 90 प्रतिशत की छूट,भोपाल में 10 हजार से अधिक ऐसे वाहन, जिन्हें जमा कराना है टैक्स

390

पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने पर विभाग देगा टैक्स में 90 प्रतिशत की छूट,भोपाल में 10 हजार से अधिक ऐसे वाहन, जिन्हें जमा कराना है टैक्स

भोपाल: प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा लोग अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने के लिए परिवहन विभाग के कार्यालय पहुंचे। इसके लिए विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है।

12 अगस्त को जारी नए सर्कुलर के अनुसार पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने पर उसके बकाया टैक्स पर 90 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। पहले जहां पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने से पहले मालिक को उस वाहन पर बकाया टैक्स की पूरी राशि भी जमा करनी पड़ती थी। इस नियम के कारण बहुत कम लोग ही वाहनों को स्क्रैप कराते थे। अब वाहन मालिकों को कुल टैक्स का सिर्फ 10 प्रतिशत ही देना होगा।

खास बात यह है कि यह सकुर्लर सिर्फ 31 मार्च, 2026 तक ही है। इसलिए पुराने वाहन क्षेत्रीय आरटीओ कार्यालय में स्क्रैप करा सकते हैं। बताया जा रहा है कि भोपाल में करीब 10 हजार ऐसे पुराने वाहन हैं, जिन्हें विभाग में टैक्स जमा कराना है।

भोपाल आरटीओ जितेंद्र शर्मा का कहना है कि इस नए सर्कुलर से स्क्रैप कराने आने वाले पुराने वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। वाहन के स्क्रैप होने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी खत्म हो जाता है। उन्होंने बताया कि कई अपराधों में चोरी के पुराने वाहनों का उपयोग होता है। यदि इन वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा, तो ऐसी वारदातों पर लगाम लग सकेगी।