

धार्मिक और पवित्र नगरी मंदसौर क्षेत्र में अवैध संचालित कलाली से आबकारी विभाग ने शराब जप्त की
मंदसौर से डॉ घनश्याम बटवाल की रिपोर्ट
मंदसौर / जिला आबकारी अधिकारी श्री दांगी द्वारा बताया गया कि, धार्मिक और पवित्र नगरी मंदसौर क्षेत्र के अन्दर अवैध रूप से संचालित कलाली को आबकारी विभाग ने जप्त किया है। मध्यप्रदेश शासन ने एक अप्रैल से मंदसौर को पवित्र नगरी आधार पर नगरीय सीमा क्षेत्र में शराब विक्रय प्रतिबंधित किया है ।
तहसीलदार श्रीमती सोनिका सिंह तथा सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री वास्कले द्वारा मोहल्ला कालाखेत गौतम नगर क्षेत्र मंदसौर में स्थित एक मकान में शराब की अवैध दुकान संचालित करते हुए आरोपी राजेन्द्र कुमार पिता चुन्नीलाल लखारा निवासी मंदसौर के कब्जे से 12 पेटियों में एवं फ्रिज में रखी बीयर मदिरा अंग्रेजी शराब व देशी मदिरा मसाला आदि का जखीरा बरामद कर 126.5 बल्क लिटर मदिरा जप्त कर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। जप्त मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य 60 हजार 170 रूपये है। पवित्र क्षेत्र में अवैध रूप से मदिरा की बिक्री पर आबकारी विभाग की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।