शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गो को परीक्षा के प्राप्तांक के पांच प्रतिशत अतिरिक्त अंक देगी सरकार

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शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गो को परीक्षा के प्राप्तांक के पांच प्रतिशत अतिरिक्त अंक देगी सरकार

भोपाल: शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में मिले प्राप्तांकों के पांच प्रतिशत अतिरिक्त अंक देकर राज्य सरकार भारत पांक संघर्ष में अपंग हुए सैनिकों, मृत सैनिकों के परिवार के दो आश्रित व्यक्तियों सहित विभिन्न श्रेणियों के जरुरतमंद कर्मचारियों और उनके परिजनों को शासकीय सेवा में आने के अवसर प्रदान करेगी।

सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए है। इस अतिरिक्त छूट के दायरे में जो लोग आएंगे उनमेें भारत-पाक संघर्ष में अपंग सैनिक, भारत-पाक संघर्ष में मृत सैनिकों के परिवार के अधिकतम दो आश्रित व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकों, निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी, विभागों के अतिशेष कर्मचारी, जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी, कार्यभारित एवं आकस्मिता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, राष्टÑीय छात्र सेना एनसीसी के उम्मीदवारों जिनके पास सी एवं डी प्रमाणपत्र, वर्मा एवं सिलोन से आए भारतीय नागरिकों को मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होंने के लिए अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष रहेगी । इन सभी वर्गो के उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त होंने वाले अंको के पांच प्रतिशत अतिरिक्त अंक परीक्षा में प्रदान किए जाएंगे।