शादी का झांसा देकर बालिका से दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष कठोर कारावास,अर्थदण्ड भी लगाया
Ratlam : नाबालिग से शादी करने का झांसा देकर घर से ले जाकर उसके साथ लगातार बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय योगेन्द्र कुमार त्यागी विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने अभियुक्त कैलाश पिता वीरजी डामर उम्र 30 साल निवासी ग्राम करनगढ थाना पेटलावद जिला झाबुआ म.प्र. को को धारा 376 भादवि एवं धारा 5 (श्र.पप )/6 पॉक्सो एक्ट में 20-20 वर्ष कठोर कारावास एवं 2-2 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
प्रकरण के पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक श्रीमती गौतम परमार ने बताया कि 15.जून.2020 को फरियादियां उम्र 17 वर्ष 11 माह के पिता ने थाना रावटी पर पंहुचकर बताया कि 12.अप्रेल. 2020 को हम सब लोग घर पर थे तभी शाम करीब 4 बजे मेरी लडकी मुझे बोलकर गई कि मैं कपडे सिलवाने दूसरे गांव जा रही हूं जो शाम तक वापस घर नहीं लौटी तो मैंने आसपास व दुसरे गांव में उसकी तलाश की पर वह नहीं मिली जिसके बारे में अपनी रिश्तेदारी में भी तलाश की जो नहीं मिली।अब मुझे शंका है कि मेरी नाबालिग लडकी को गांव करनगढ थाना पेटलावद जिला झाबुआ का कैलाश पिता मीरजी डामर बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया होगा।जिसके विरुद्ध मैं रिपोर्ट करता हूं।कार्यवाही की जाएं।
पुलिस ने रतलाम जिले के थाना रावटी पर बालिका के गुुम होने की सूचना पर रिपोर्ट दर्ज की और जांच के उपरांत अपराध क्रमांक 111/2020 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट भादसं.की धारा 363 के अंतर्गत संदेही कैलाश के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
22.मई.2020 को थाना परिसर रावटी,जिला रतलाम पर बालिका को पंचान के समक्ष दस्तयाब किया गया।और थाना रावटी पर पंहुचकर बालिका ने बताया कि मैं घर का काम व मजदूरी करती हुं।लगभग 1 साल पहले मैं,मेरे पापा,मम्मी और मेरे भाई बहन हम सभी गांव गुर्जरपाड़ा में माही नदी में रेत भरने का काम करने गए थे।जहां पर गांव करनगढ़ जिला झाबुआ का एक लडका आरोपी कैलाश पिता वीरजी डामर जो ट्रैक्टर चलाता था।जिसके ट्रैक्टर में हम सभी रेत भरते थे, जहां पर आरोपी कैलाश डामर से मेरी जान पहचान हो गई थी तथा हम दोनों आपस में बातचीत करने लगे थे।फिर करीब डेढ़ महीने तक वहां पर काम किया फिर हम सभी वापस अपने घर आ गए थे।12-जनवरी-2020 को मेरे मम्मी पापा खेत पर गए थे।तभी दोपहर करीब 12ः00 बजे आरोपी कैलाश डामर मेरे घर आया था और उसने मुझसे कहा कि में तुझसे शादी करना चाहता हुं और तुझे अपनी पत्नि बनाकर रखुंगा,कहकर मेरे घर पर मेरे साथ दुष्कर्म करने लगा तो मैंने आरोपी कैलाश को मना किया,फिर भी उसने मेरे साथ जबरन बलात्कार किया था।जिसके कारण मैं पेट से रह गई।फिर जब मेरा पेट दिखने लगा तो मेरे मम्मी पापा ने मुझसे पेट के बारे में पूछा था तो मैंने उनको घटना नहीं बताई थी।फिर मैंने आरोपी कैलाश को बताया की मम्मी पापा मुझसे पेट के बारे में बार-बार पुछ रहे हैं।फिर आरोपी कैलाश डामर 12-अप्रेल-2020 को आया तो मैं शाम करीब 04.00 बजे अपने पापा से कपड़े सिलवाने गांव जाने का बोलकर घर से निकली थी।फिर आरोपी कैलाश डामर मुझे मेरे गांव में मिला और उसने मुझसे बोला कि तु चल मेरे साथ में तुझसे शादी करूंगा।कहकर मुझे शादी का झांसा देकर बहला- फुसलाकर पैदल-पैदल अपने साथ उसके घर गांव करनगढ़ लें गया और एक खेत के पास बनी झोपड़ी में ले जाकर रखा और वहां पर वह रोज मेरे साथ दुष्कर्म करता रहा।फिर 21-मई-2020 मेरे पापा मम्मी ढुंढते ढुंढ़ते गांव करनगढ़ आए।जिन्होने मुझे देख लिया तो आरोपी कैलाश डामर मुझे छोडकर वहां से भाग गया। फिर मेरे पापा-मम्मी मुझे साथ लेकर गांव आ गए।और घर पर मैंने मम्मी पापा को मेरे साथ हुई घटना की सारी बात बताई।फिर आज मेरे मम्मी पापा मुझे लेकर थाना रावटी पर आए।यही मेरे बयान है।
विवेचना के दौरान पीड़िता की दस्तयाबी और उसका मेडिकल परीक्षण,कथन, गवाहन,आरोपी की गिरफ्तारी 23-मई-2020 एवं मेडिकल एवं अन्य विवेचना उपरांत आरोपी कैलाश के विरूद्ध धारा 363,366 ए,376 (2)(एन),376 (2)(एच) भादवि एवं 5 (एल)/6 एवं 5 जे (पप),5 क्यू.लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट में प्रस्तुत किया गया। मामले में विशेष न्यायालय द्वारा 08.सितम्बर.2023 को अभियोजन की और से प्रस्तुत दस्तावेजी,मौखिक साक्ष्य एवं वैज्ञानिक साक्ष्य आरोपी कैलाश का डीएनए से पीड़िता के शिशु की जैविकता संबंधी मिलान रिपोर्ट सकारात्मक होने से आरोपी कैलाश के विरूद्ध अपराध को प्रमाणित मानते हुए कैलाश को दोषसिद्ध किया गया।प्रकरण में शासन की और से पैरवी श्रीमती गौतम परमार विशेष लोक अभियोजक रतलाम द्वारा की गई।