Threat of Arrest on Ex CS : पूर्व मुख्य सचिव पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी, SC से जमानत रद्द!
Bhopal : मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यसचिव गोपाल रेड्डी की अग्रिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। इसके साथ ही इस अधिकारी का अब जेल जाना तय हो गया। वे मनी लांड्रिंग केस में आरोपी है।
बहुचर्चित ई-टेंडरिंग घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने जनवरी 2021 को जल संसाधन विभाग के ठेकेदार श्रीनिवास राजू मेंटाना और ठेकेदार के लिए अफसरों को रिश्वत बांटने वाले आदित्य त्रिपाठी के यहां छापा मारा था। जांच के बाद इन दोनों को गिरफ्तार भी किया गया।
ED को छापे में इन दोनों के यहां मिले दस्तावेज और बयानों के आधार पर प्रदेश के पूर्व मुख्यसचिव एम गोपाल रेड्डी को भी ED ने आरोपी बनाया था। आरोप था कि एम गोपाल रेड्डी ने इनके साथ पैसों का लेनदेन किया था।
गिरफ्तारी के डर से उस समय गोपाल रेड्डी ने तेलंगाना हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत ली थी। ED ने हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल रेड्डी की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। इस फैसले के बाद अब ED कभी भी गोपाल रेड्डी को गिरफ्तार कर सकती है। उनकी गिरफ्तारी होती है तो प्रदेश में यह पहला उदाहरण होगा जब कोई पूर्व मुख्यसचिव कथित के आरोप में गिरफ्तार होगा। याद दिला दें कि गोपाल रेड्डी कमलनाथ सरकार के बनते ही मुख्य सचिव बनाए गए थे और उनकी सरकार गिरने के बाद वे भी पद से हटा दिए गए थे।