Theft of Remdesivir : रेमडेसिवीर इंजेक्शन की चोरी पर कोर्ट के आदेश

विधायक आरिफ मसूद की याचिका पर कोर्ट ने थाने से जांच रिपोर्ट एवं स्टेटस रिपोर्ट तलब की

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Bhopal : कोरोना की दूसरी लहर में रेमडेसिवीर इंजेक्शन (Remdesivir Injection) के अभाव में कई लोगों की मौतें हुई थी। लेकिन, भोपाल के हमीदिया अस्पताल में 865 रेंडीसीवर इंजेक्शन की चोरी हुई। एक राजनेता तथा नौकरशाह ने अस्पताल प्रबंधन से सांठगांठ कर रेमडेसिवीर इंजेक्शन लिए, जिसकी इंट्री अस्पताल के रजिस्टर में भी है। यह रजिस्टर पुलिस की विवेचना में है। परंतु, पुलिस इन बड़े लोगों पर हाथ डालने में आनाकानी कर रही है। अब कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करके 13 जनवरी तक जांच रिपोर्ट और केस डायरी पेश करने को कहा है।

विधायक आरिफ मसूद ने इस मामले में दोषी बड़े अधिकारियों तथा राजनेताओं व हमीदिया अस्पताल प्रबंधन के दोषी अधिकारियों के नाम उजागर करने तथा उन्हें आरोपी बनाए जाने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर उच्च न्यायालय ने 21 जून 2021 को पुलिस को आदेश दिए थे कि इस मामले की निष्पक्ष विवेचना कर धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियोग पत्र प्रस्तुत करें। परंतु, 6 माह के बाद भी पुलिस ने इन बड़े और प्रभावशाली लोगों के दबाव में न तो जांच की और न कोई गिरफ्तारी हुई।

इस पर विधायक आरिफ मसूद की और से न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रोहित श्रीवास्तव के न्यायालय में अधिवक्ता यावर खान के माध्यम से याचिका दायर की है। कहा गया कि इस मामले की मानिटरिंग न्यायालय खुद करें। कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेकर पुलिस थाना कोहेफिजा को आदेश दिए हैं कि इस मामले से संबद्ध सभी रिकॉर्ड, अभी तक की गई विवेचना और केस डायरी 13 जनवरी तक पेश की जाए।