

MP में 15 साल पुराने सरकारी वाहनों का पंजीयन नहीं, 3 हजार 200 सरकारी वाहनों का पंजीयन समाप्त
भोपाल: मध्यप्रदेश में अब रजिस्ट्रेशन कराने के बाद पंद्रह साल की आयु पुरी कर चुके शासकीय विभागों, निगम मंडल, निकायों,पंचायतों, सार्वजनिक उपक्रमों और केन्द्र व राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में आने वाले स्वायत्त निकायों के सरकारी वाहनों के पंद्रह वर्ष की आयु पूरी करने के बाद रजिस्ट्रीकरण नहीं किए जाएंगे। यदि किसी विभाग ने पंद्रह वर्ष की आयु पूरी होंने के पूर्व ही नवीनीकरण करा लिया है तो वह भी रद्द माना जाएगा।
मध्यप्रदेश में अधिकांश पंद्रह साल पुराने वाहन पुलिस महकमें के है। पुलिस के वाहन अधिकांशत: ज्यादा चलते है। पंद्रह वर्ष में ये अपनी आयु पूरी कर चुके होते है। नवीन वाहनों का पंजीयन केवल पंद्रह वर्ष के लिए होता है और पंद्रह वर्ष बाद वाहन के पंजीयन का नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार जिन शासकीय वाहनों की आयु पंद्रह वर्ष पूरी हो चुकी है अब उन वाहनों के पंजीयन का नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। ऐसे सभी वाहनों का निपटान आरवीएसएसएफ के माध्यम से कराया जाना अनिवार्य है।
शासकीय वाहनों को अनुपयोगी घोषित करने के लिए गृह विभाग ने प्रक्रिया और समिति के गठन और अधिकार तय किए है।
भारत सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नियमों में बदलाव किया है। अब वाहन के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पंद्रह वर्षो की अवधि पूरी होंने पर उसका पंजीयन समाप्त हो जाएगा। यदि सरकारी वाहनों का पंजीयन रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पंद्रह वर्ष पूरे होंने के पूर्व ही नवीनीकृत हो चुका है तो ऐसे वाहन के आरंभिक रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पंद्रह वर्ष पूर्ण होंने पर उसे रद्द माना जाएगा।
परिवहन विभाग के सचिव मनीष सिंह ने इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश जारी किए है कि पंद्रह वर्ष की आयु पूरी कर चुके वाहनों का पंजीयन नवीनीकरण नहीं होगा उन्हें स्क्रैप किया जाए। आरवीएसफ के माध्यम से पंद्रह वर्ष से पुराने शासकीय वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रत्येक विभाग प्रदेश स्तरीय, संभाग स्तरीय अथवा जिला स्तरीय समिति गठित कर इस प्रक्रिया का पालन कर रिजर्व प्राईज निर्धारित करेगा। ऐसे वाहनों को एमएसटीसी या जैम पोर्टल के माध्यम से नीलाम किया जाएगा।
परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा का कहना है कि पंद्रह वर्ष से अधिक पुराने शासकीय वाहनों का पंजीयन निरस्त करने और उनके पंजीयन का नवीनीकरण नहीं करने के संबंध में आदेश जारी किये जा चुके है। ऐसे सभी वाहनों का निपटान आरवीएसफ सेंटर के माध्यम से विभाग नोडल अधिकारी की तैनाती कर करा सकेंगे। ऐसे वाहनों को एमएसटीसी या जेम पोर्टल पर दर्ज कर परिवहन विभाग को उनकी सूची भी उपलब्ध कराने को कहा गया है। परिवहन विभाग ने ऐसे 287 प्रकार के वाहनों के वजन की मात्रा भी मॉडल के हिसाब से निर्धारित की है।