These Vehicles Will Go To Junk : 15 साल से ज्यादा पुरानी ये गाड़ियां कबाड़ में जाएंगी, सरकार ने तय किया!

1 अप्रैल से लागू होगा नया नियम, जानिए किस मिलेगी छूट!

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These Vehicles Will Go To Junk : 15 साल से ज्यादा पुरानी ये गाड़ियां कबाड़ में जाएंगी, सरकार ने तय किया!

New Delhi : बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करने का फैसला कर लिया। इस नियम के तहत अब 15 साल से ज्यादा पुरानी सभी सरकारी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कैंसल हो जाएगा। इनमें रिन्यूअल की गई कारें भी शामिल होंगी। इन सभी कारों को रजिस्टर्ड स्क्रैप सेंटर पर नष्ट किया जाएगा।

नए नियम के लागू होने के बाद 15 साल से पुराने हो चुके केंद्र सरकार के वाहन, सभी राज्य और केन्द्र-शासित प्रदेशों सरकारों के वाहन, निगमों के वाहन, पीएसयू, राज्य परिवहन के वाहन, पीएसयू और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं के वाहनों को स्क्रैप कर दिया जाएगा। इन गाड़ियों में किसी भी सेना का कोई भी वाहन शामिल नहीं होगा। यह नया नियम 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा।

पिछले साल से तैयारी

नवंबर 2022 में सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक ड्राफ़्ट जारी करके यह जानकारी दी थी कि केंद्र और राज्यों सरकारों में इस्तेमाल हो रही 15 साल पुरानी सभी गाड़ियों को स्क्रैप करना जरूरी है। यह नियम सभी निगमों और परिवहन विभाग की बसों और गाड़ियों पर भी लागू होना था। इस पर सरकार ने सुझाव और आपत्तियों के लिए 30 दिनों का समय दिया था और अब यह नियम लागू होने जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले साल नवंबर में कहा था हम 15 साल से ज्यादा पुराने हो चुके सरकारी वाहनों को कबाड़ में बदलने की तैयारी में हैं। उनके अनुसार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इस नियम से संबंधित एक फाइल पर हस्ताक्षर किए थे। इसे सभी राज्य सरकारें भी अपनाएंगी।