17 साल से अधिक आयु वाले युवा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने दे सकते हैं अग्रिम आवेदन: CEO अनुपम राजन

मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 के शुभारंभ पर राज्य स्तरीय मतदाता जागरूकता साइकिल रैली निकली

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17 साल से अधिक आयु वाले युवा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने दे सकते हैं अग्रिम आवेदन: CEO अनुपम राजन

भोपाल: जिस किसी व्यक्ति ने आज की तारीख पर 17 साल से अधिक की आयु पूरी कर ली है वह अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन दे सकता है। उसे दोबारा आवेदन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 18 साल की आयु पूरी करते ही उसका नाम मतदाता सूची में जुड़ जाएगा।
यह बात बुधवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने मतदाताओं से कही है। उन्होंने कहा कि मतदाता ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीको का उपयोग कर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए फॉर्म भर सकता है।
प्रदेश में 9 नवंबर से मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस अवसर पर मतदाताओं को जागरूक करने राज्य स्तरीय साइकिल रैली का आयोजन किया गया। भोपाल में निर्वाचन सदन मध्यप्रदेश और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में साइकिल रैली निकाली गई। यह सुबह 8 बजे से शुरू हुई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन भारत माता चौराहे से साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान वे भी साइकिल पर सवार होकर रैली के साथ- साथ चले। भारत माता चौराहे से शुरू हुई जागरूकता रैली लाड़ली लक्ष्मी पथ, पॉलीटेक्निक चौराहा होते हुए वोट क्लब पहुंची। यहां पर रैली का समापन हुआ। इस दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने रैली में शामिल हुए छात्र-छात्राओं को प्रमाण पत्र बांटे। संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 17 साल से अधिक आयु वाले युवा अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए अग्रम रूप से आवेदन दे सकते हैं। 18 साल के होते ही उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ जाएगा। कही भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी लोग अपना नाम मतदाता सूची में लें। परिवार, पास पड़ोस के लोगों को भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटाने, सहित अन्य गतिविधियों के बारे में जागरूक करें।

साइकिल रैली के दौरान भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया, राज्य स्तरीय आईकॉन राजीव वर्मा, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कुमार कौल सहित बड़ी संख्या में अधिकारी व मतदाता मौजूद रहे।

स्पीड पोस्ट से घर पहुंचेगा वोटर आईडी कार्ड
सीईओ मध्यप्रदेश राजन ने कहा कि मतदाता पहचान पत्र के लिए कही जाने की जरूरत नहीं है। आपका वोटर आईडी कार्ड स्पीड़ पोस्ट के माध्यम स आपके घर तक पहुंच जाएगा। मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 के दौरान प्रदेश के सभी 64100 मतदान केंद्रों पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बीएलओ मौजूद रहेंगे।