तीन आरोपी जिलाबदर रतलाम सहित छः जिलों से 6 माह के लिए नहीं कर सकेंगे प्रवेश
रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट
असामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहने वाले आदतन अपराधियों को
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नरेंद्र सूर्यवंशी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 5 ‘क’ तथा ‘ख’ के अंतर्गत तीन आरोपियों को जिला बदर किया है।जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना सैलाना अंतर्गत ग्राम धबाईखेडी निवासी रकमा पिता गोबा उर्फ गोविन्द मईडा,पुलिस थाना आलोट अन्तर्गत ग्राम भीम बर्डा निवासी अभयसिंह पिता भगवानसिंह सोंधिया तथा पुलिस थाना ताल अन्तर्गत ग्राम खारवांकला निवासी संजय उर्फ बट्या धोबी को 6-6 माह की अवधि के लिए जिलाबदर किया है।उक्त अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन,आगर, धार,झाबुआ,मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।