धर्मस्थल हुसैन टेकरी से 2 बच्चों को अगवा करने वाली 2 महिलाओं सहित 3 लोगों को 14 वर्ष का कारावास!

न्यायालय ने 20-20 हजार जुर्माना भी लगाया!

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धर्मस्थल हुसैन टेकरी से 2 बच्चों को अगवा करने वाली 2 महिलाओं सहित 3 लोगों को 14 वर्ष का कारावास!

Ratlam : प्रथम सत्र न्यायाधीश जंगबहादुर सिंह राजपूत ने 2 महिलाओं सहित 3 लोगों को 14-14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ प्रत्येक आरोपी पर 20-20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। न्यायालय ने फैसला हुसैन टेकरी क्षेत्र में अजमेर निवासी दंपति के 2 बच्चों का अपहरण के मामले में दिया।

 

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी भुपेंद्र कुमार सांगते ने बताया कि 30 नवम्बर 2024 को राजस्थान के अजमेर निवासी नजमा बी पठान ने औद्योगिक क्षेत्र थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें बताया गया था कि पति की तबीयत खराब होने की वजह से लोबान लेने हम लोग हुसैन टेकरी आए थे। हम लोग वहां परिसर में झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। वहां से 9 वर्ष और 1 वर्ष का अपहरण हो गया था। मुखबिर से मिली सूचना तथा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने राजगढ़ जिले के ब्यावरा से आरोपी बबली 40 पति सलीम खां, मोहम्मद हनीफ 50 पिता मोहम्मद अब्दुल रशीद दोनों निवासी सुखेद हाल मुकाम धुरपुरा झालावाड़ (राजस्थान) और नसरा बी 24 पति फारुख खान निवासी सुखेडा हालमुकाम धुरपुरा झालावाड़ को गिरफ्तार किया गया। बच्चों को यह आरोपी झालावाड़ की तरफ ले जा रहे थे तभी पुलिस ने गिरफ्तार कर बच्चों को छुड़ाया। पुलिस ने मामले में जांच कर चालान न्यायालय में पेश किया था। जहां अपर लोक अभियोजक गगन श्रीमाल ने साक्ष्य प्रस्तुत करवाएं।

मामले में न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई और विचारण के बाद 3 आरोपी बबली बी, नसरा बी और मोहम्मद हनीफ को दोषी करार दिया। इसी मामले में 3 आरोपी भी सहयोगी के रूप में थे उनके विरुद्ध भी पुलिस ने केस दर्ज किया हैं। लेकिन तीनों आरोपियों को लेकर जांच अधिकारी साक्ष्य नहीं जुटा पाए इसलिए उन्हें सजा नहीं हुई। मामले में न्यायालय ने मुख्य आरोपी बबली, नसरा और मोहम्मद हनीफ इन तीनों को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।