पुलिस भर्ती में विवादों से बचने कर्मचारी चयन मंडल ने लगाई हाईकोर्ट में केवियट

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पुलिस भर्ती में विवादों से बचने कर्मचारी चयन मंडल ने लगाई हाईकोर्ट में केवियट

भोपाल:  मध्यप्रदेश में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग के अंतर्गत शीघ्रलेखक एवं सहायक।उप निरीक्षक के रिक्त पदों की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरु की गई है। ये परीक्षाएं बिना किसी विवाद के संचालित हो सके इसके लिए मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने उच्च न्यायालय जबलपुर, खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर के समक्ष केवियट दायर की है।

केवियट दायर कर कर्मचारी चयन मंडल ने कहा है कि इन परीक्षाओं के संबंध में यदि न्यायालय के समक्ष किसी अन्य द्वारा याचिका दायर की जाती है तो उसकी एक प्रति बोर्ड के अधिवक्ता तबरेज शेख , कौस्तुभ पाठक और प्रवीण नेवास्कर को उपलब्ध कराई जाए। गौरतलब है कि इन परीक्षाओं के लिए पहले मध्यप्रदेश के रोजगा कार्यालयों में जीवित पंजीयन होंना अनिवार्य था। अब जो विज्ञापन जारी हुआ है उसमें मध्यप्रदेश के रोजगार कार्यालयों में जीवित पंजीयन की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। अब अन्य राज्यों के उम्मीदवार भी इन परीक्षाओं में शामिल हो सकते है। इसको लेकर कोई कोर्ट में याचिका न लगा दे। वहीं अगले साल से यह परीक्षा गृह (पुलिस) विभाग के द्वारा ही कराई जाना है। ऐसे में कोई इसी बार से यह परीक्षाएं गृह विभाग से कराने को लेकर याचिका न लगा दे।किसी भी तरह के विवाद से बचने चयन मंडल ने केवियट लगाई है ताकि उनका पक्ष भी सुना जा सके और एकपक्षीय निर्णय नहीं लिया जाए।