आज सब की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर, पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर होने वाली है सुनवाई

आज का फ़ैसला चुनाव के लिए सबसे अहम साबित होगा

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भोपाल: मध्य प्रदेश के सियासी और प्रशासनिक गलियारों में आज एक ही चर्चा है कि सुप्रीम कोर्ट में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले में होने वाली सुनवाई का निर्णय क्या होगा?

दरअसल मध्यप्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में दुबारा सुनवाई हो रही है. ज्ञात रहे 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण निर्वाचन करने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को यह निर्देश भी दिए द की अगले 15 दिन में चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को लेकर

शिवराज सरकार की ओर से एप्लिकेशन फॉर मॉडिफिकेशन दाखिल की गई है. सरकार ने ट्रिपल टेस्ट की निकायवार रिपोर्ट पेश की है. इसी आधार पर आरक्षण देने के लिए दावा किया है.

सुप्रीम कोर्ट में आज का फ़ैसला चुनाव के लिए सबसे अहम साबित होगा. 12 मई की देर रात सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. 10 मई को कोर्ट ने बिना आरक्षण का चुनाव करवाने का फ़ैसला सुनाया था. 11 मई को सीएम ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ मीटिंग की थी. राज्य निर्वाचन आयोग को दो हफ़्तों में अधिसूचना जारी करने का आदेश मिला था. निर्वाचन आयोग ने भी चुनाव के लिए तैयार होने का दावा किया है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो आवेदन दिया है उसमें ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने के साथ ही चुनाव अधिसूचना जारी होने के लिए दिए गए 15 दिन से ज्यादा समय की मांग की गई है।