Truck Drivers Strike Ends :सरकार के साथ बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट संगठन ने ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने को कहा
नई दिल्ली : केंद्र सरकार के साथ बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट संगठन ने ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने को कहा है। सरकार और ट्रांसपोर्टर में सुलह हो गई है और हड़ताल खत्म कर दी गई है।
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद उन्होंने कहा कि नया कानून अभी लागू नहीं हुआ है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106/2 को लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के लोगों से बात करेंगे, उसके बाद ही फैसला किया जाएगा।
ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के बीच नए हिट एंड रन कानून को लेकर केंद्र सरकार और ट्रांसपोर्ट संगठन के बीच सुलह हो गई है. बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट संगठन ने देशभर के ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने की अपील की है. सरकार के साथ बैठक के बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (President of All India Motor Transport Congress) के अध्यक्ष अमृत लाल मदन ने कहा कि सरकार की तरफ से यह भरोसा दिया गया है कि यह फिलहाल यह कानून लागू नहीं किया जाएगा और जब भी इसे लागू किया जाएगा तो संगठन से इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी.
#WATCH | Union Home Secretary Ajay Bhalla says, ” We had a discussion with All India Motor Transport Congress representatives, govt want to say that the new rule has not been implemented yet, we all want to say that before implementing Bharatiya Nyaya Sanhita 106/2, we will have… pic.twitter.com/14QXaVUg7t
— ANI (@ANI) January 2, 2024
कानून लागू होने से पहले होगी संगठन से बात
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि हमने अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि नए कानून और प्रावधान लागू नहीं हुए हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) लागू करने से पहले ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा, सरकार और ट्रांसपोर्टर के बीच सहमति बन गई है। परिवहन कर्मचारी दोबारा काम पर लौटेंगे।
आप ड्राइवर नहीं हमारे सैनिक हैं
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदान ने कहा कि आप ड्राइवर नहीं, आप हमारे सैनिक हैं। हम नहीं चाहते कि आपको असुविधा का सामना करना पड़े। गृहमंत्री अमित शाह ने 10 साल की सजा और जुर्माने कानून को रोक दिया है। ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की अगली बैठक होने से पहले कानून लागू नहीं होगा.