सहकारिता रिकार्ड में दर्ज पते से गायब मिली दो दर्जन संस्थाएं,विभाग करेगा अब जुर्माने की कार्यवाही

सदस्यों को बिना बताए बदला ठिकाना

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सहकारिता विभाग

सहकारिता रिकार्ड में दर्ज पते से गायब मिली दो दर्जन संस्थाएं,विभाग करेगा अब जुर्माने की कार्यवाही

भोपाल: सहकारिता विभाग ने भोपाल की दो दर्जन गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के खिलाफ जुर्माना लगाने की तैयारी कर रहा है। इन संस्थाओं ने अपने पते बदल लिए हैं, लेकिन विभाग को बताया तक नहीं। बिना सूचना के पता बदलना नियम विरुद्ध है। संस्थाओं के अपनी समिति सदस्य भी इससे अनजान रखा हैं। फिलहाल विभाग ने ऐसी संस्थाओं की सूची बनाई है। विभाग जल्द ही ऐसी दो दर्जन से ज्यादा समितियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाला है।

पुराने पतों पर दर्ज स्थानों पर पड़ा है ताला
बताया जा रहा है कि कई संस्थाओं का आॅडिट वर्षों से नहीं हुआ है। इसे लेकर विभाग ने अपने यहां दर्ज पतों के आधार पर इन संस्थाओं को नोटिस भेजे थे। तब पता चला कि उक्त पतों पर संस्थाएं नहीं हैं और उन पतों पर ताले डले हैं। इस पर सहायक आयुक्त आॅडिट ने उपायुक्त सहकारिता को जानकारी भेजी है कि 23 से ज्यादा संस्थाएं रजिस्टर्ड पतों पर नहीं मिलीं। अत: इनके खिलाफ सहकारिता अधिनियम की धारा 32 (5) के तहत कार्रवाई की जाए। इस संदर्भ में उपायुक्त सहकारिता ने कार्रवाई करने के लिए ऐसी संस्थाओं की सूची तैयार करवाई है।

मर्जी से नहीं बदल सकते रजिस्टर्ड पता
राजधानी की कई संस्थाओं ने रजिस्ट्रेशन के समय संस्था का रजिस्टर्ड पता दिया था। अब ऐसी संस्थाओं ने रजिस्टर्ड पता बदल लिया है। नियमानुसार संस्थाएं मर्जी से पता नहीं बदल सकतीं। इसके लिए साधारण सभा बुलाना पड़ती है, जिसमें सदस्यों की सहमति ली जाती है। तब पता बदला जा सकता है, ताकि सदस्यों को इसकी जानकारी मिल सके। विभाग को भी यह जानकारी देना आवश्यक है।

50 हजार से अधिक का लगेगा जुर्माना
बिना सूचना रजिस्टर्ड पता बदलने वाली संस्थाओं पर धारा 32 (5) के तहत कार्रवाई का अधिकार संयुक्त आयुक्त सहकारिता को है, जिसमें 50 हजार रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान भी है। फिलहाल संस्थाओं की सूची तैयार कराई जा रही है, ताकि एक बार सभी संस्थाओं को नोटिस जारी किया जा सके। सहकारिता अफसरों के अनुसार प्रावधान के तहत सभी संस्थाओं को नोटिस तामील करवाया जाएगा। सुनवाई का मौका देने के बाद उन पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी।