रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट
Ratlam: कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 5 ‘क’ तथा ‘ख’ के अंतर्गत दो आरोपीयों को जिलाबदर किया है।
जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना स्टेशन रोड के अंतर्गत बजरंग नगर निवासी मुकेश पिता शांतिलाल उर्फ लक्ष्मण को 1 वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया है। साथ ही पुलिस थाना माणकचौक के अंतर्गत चमारिया नाका निवासी डाला उर्फ शुभम उर्फ सुभाष पिता घनश्याम दमामी को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है।इस समयावधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन,आगर,धार,झाबुआ,
मंदसौर की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।