दो गुण्डें जिलाबदर,अकबर 1 वर्ष के लिए तो आदित्य सिंह छः माह के लिए,छः जिलों में प्रवेश नहीं कर सकेंगे

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दो गुण्डें जिलाबदर,अकबर 1 वर्ष के लिए तो आदित्य सिंह छः माह के लिए,छः जिलों में प्रवेश नहीं कर सकेंगे

*रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट* 

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) व (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए दो गुण्डो को जिलाबदर किया हैं।

जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना बरखेडा कला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरखेडा कला निवासी अकबर पिता बाबू खां मुल्तानी को 1 वर्ष तथा पुलिस चोकी सालाखेड़ी अन्तर्गत ग्राम नगरा निवासी आदित्य सिंह तोमर पिता स्वर्गीय अनूप सिंह तोमर को 6 माह की अवधि के लिए जिलाबदर किया हैं।

इस अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन,आगर, धार,झाबुआ,मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।