आज से सभी बैंकों में बदले जाएंगे दो हजार के नोट,ये है पैसे बदलने के नियम

एक गैर-खाताधारक किसी भी बैंक शाखा में एक बार में 20 हजार रुपये मूल्य तक के नोटों को बदल सकता है।

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आज से सभी बैंकों में बदले जाएंगे दो हजार के नोट,ये है पैसे बदलने के नियम

आरबीआई के निर्देश के बाद बैंक आज मंगलवार 23 मई से दो हजार रुपये के नोटों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू .क्लीन नोट पालिसी के तहत दो हजार रुपये के नोटों को प्रचलन से बाहर किया गया है। हालांकि इनकी वैधता बनी रहेगी कोई भी इसके लेनदेन से इन्कार नहीं कर सकेगा।

दो हजार रुपए के नोटों को बदलने की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। आम जनता को काउंटर पर 2000 रुपये के नोट बदलने की सुविधा सामान्य तरीके से प्रदान की जाएगी। एक व्यक्ति एक बार में केवल 20 हजार तक के नोट ही बदल सकते हैं। नोट बदलने के लिए आप अपने बैंक या किसी अन्य ब्रांच में जाकर दो हजार के 10 नोट यानी 20 हजार तक के नोट आसानी से बदल सकते हैं, इसके लिए आपको किसी फॉर्म को भरने या अपनी आईडी दिखने की जरूरत नहीं है।

एक बार मे 20 हजार तक ही बदल सकेंगे

रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के मुताबिक आम बैंक कस्टमर एक बार मे 2000 के 10 नोट यानी 20 हजार रुपये ही बैंक से बदल सकेंगे। ये नोट बिजनेस करेस्पांडेंट के माध्यम से भी बदले जा सकते हैं। जिसकी सीमा 4 हजार रुपए तक ही बदल सकते हैं। हालांकि अगर आप अपने अकाउंट में जमा करने को लेकर कोई लिमिट नहीं है।

आरबीआइ अधिनियम 1934 की धारा 24(1) के तहत नवंबर 2016 में 2000 रुपये के नोट जारी किए गए थे। यह मुख्य रूप से 500 और 1000 रुपये को वापस लिए जाने के बाद अर्थव्यवस्था की मुद्रा आवश्यकता को शीघ्रता से पूरा करने के उद्देश्य से जारी किए गए थे। 2000 रुपये के अधिकांश नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे और यह 4-5 वर्ष के अपने अनुमानित जीवनकाल के अंत में हैं। यह भी देखा गया इन नोटों को आमतौर पर लेनदेन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। साथ ही लोगों की आवश्यकता के लिए अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों का पर्याप्त स्टाक बना हुआ है। इन परिस्थितियों को देखते हुए स्वच्छ नोट नीति के तहत 2000 रुपये के नोटों को संचालन से वापस लेने का फैसला लिया गया है। एक गैर-खाताधारक किसी भी बैंक शाखा में एक बार में 20 हजार रुपये मूल्य तक के नोटों को बदल सकता है।