
उज्जैन संभाग के कमिश्नर ने पशु चिकित्सक डॉ.आरती रावत को किया निलंबित
उज्जैन। संभागायुक्त उज्जैन संभाग आशीष सिह द्वारा म.प्र.सिविल सेवा(आचरण) नियम 1965 के तहत बगैर सूचना के कर्तव्य पर अनुपस्थित रहने, विभागीय कार्यो में रुचि नहीं लेने, गौशाला नोडल अधिकारी के रूप में लापरवाही करने और शासकीय कार्यो के निवर्हन में उदासीनता बरतने पर पशु चिकित्सालय रतनगढ में पदस्थ पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ डा.आरती रावत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन काल में डॉ.आरती रावत का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय नीमच रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।





