Ujjain News: 12 खाद्य कारोबारियों पर 7 लाख 80 हजार रु. का जुर्माना

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Ujjain News: 12 खाद्य कारोबारियों पर 7 लाख 80 हजार रु. का जुर्माना

उज्जैन। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री बसंतदत्त शर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि आम जनता को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके, इस हेतु खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 नियम-2011 एवं विनियम-2011 के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा उज्जैन जिले में विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों, होटलों, डेयरियों, खाद्य पदार्थ निर्माता एवं फुटकर खाद्य कारोबारकर्ता का निरीक्षण कर नमूना कार्यवाही की जा रही है।

खाद्य प्रयोगशाला द्वारा नमूने अवमानक अथवा मिथ्याछाप घोषित किये जाने पर सम्बन्धित खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अन्तर्गत प्रकरण तैयार कर न्याय निर्णायक अधिकारी (अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी) के न्यायालय में प्रस्तुत किये गये। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा उपरोक्त न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरणों में न्यायालय द्वारा सुनवाई कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं एडीएम श्री संतोष टैगोर द्वारा आरोपी 12 खाद्य कारोबारकर्ताओं पर अधिनियम के अन्तर्गत 7 लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

इनमें जितेन्द्र सिंह पिता गोकुल सिंह सोलंकी बस स्टेण्ड महिदपुर रोड पर अवमानक मावा के निर्माण एवं विक्रय पर 50 हजार रुपये, दिनेश राठौर पिता हेमराज राठौर प्रभारी विक्रमादित्य होटल पर पनीर (लूज) का विक्रय एवं संग्रहण करने पर 50 हजार रुपये, जेठानन्द वाधवानी पिता रामचंद्र वाधवानी प्रभारी झूलेलाल बेकरी सिंधी कॉलोनी पर मिथ्याछाप डिवाइन मिल्क रस्क (पैक्ड) के विक्रय और संग्रहण पर 60 हजार रुपये, आशा तलरेजा प्रभारी जेबी फूड्स प्रोडक्ट सेक्टर ए सांवेर रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया पर मिथ्याछाप डिवाइन मिल्क रस्क (पैक्ड) के विक्रय और संग्रहण पर एक लाख 50 हजार रुपये, मोईज खान पिता मोहम्मद हनीफ प्रभारी न्यू चांदनी बेकरी पर मिथ्याछाप न्यू चांदनी टोस्ट (पैक्ड) का निर्माण, विक्रय एवं संग्रहण करने पर 80 हजार रुपये, संदेश आंजना पिता बालूसिंह आंजना प्रभारी जय अंबे दूध डेयरी गधा पुलिया हनुमान नाका पर अवमानक मावा (लूज) का निर्माण, विक्रय और संग्रहण करने पर 30 हजार रुपये, राम मेवाड़ी पिता आत्माराम मेवाड़ी ड्रायवर गाड़ी (अमूल से अनुबंधित) और धर्मेंद्र पटेल प्रभारी मंडली अंश (अमूल से अनुबंधित) के द्वारा पंचामृत डेयरी परिसर ग्राम चंदेसरी देवास रोड पर अवमानक गाय एवं भैंस का मिश्रित दूध (लूज) के विक्रय और संग्रहण करने पर 50 हजार रुपये, जुगलकिशोर पिता हीरामन फर्म नवीन के नमकीन अंकपात मार्ग पर मिथ्याछाप नवीन के नमकीन (पैक्ड) के निर्माण, संग्रहण और विक्रय करने पर 50 हजार रुपये, जाकिर पिता फखरूद्दीन हुसैन फर्म भारत ट्रेडर्स न्यू सब्जी मार्केट पर अवमानक लाल मिर्च पावडर (लूज) का संग्रहण और विक्रय करने पर 50 हजार रुपये, राकेश बाकलीवाल पिता राजमल बाकलीवाल फर्म बाकलीवाल ट्रेडर्स महिदपुर सिटी पर मिथ्याछाप एमजी कुकिंग ऑईल माइक्रो रिफाइंड पाम ऑईल (पैक्ड) के विक्रय और संग्रहण करने पर 60 हजार रुपये तथा लवीना पति भरत मनसुखानी फर्म स्नेहिल ओवरसीज जावरा पर मिथ्याछाप एमजी कुकिंग ऑईल माइक्रो रिफाइंड पाम ऑईल (पैक्ड) के विक्रय और संग्रहण करने पर एक लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्देश दिये गये हैं कि समय सीमा में अर्थदण्ड की राशि शासन हेड में जमा करें। जमा न करने की दशा में खाद्य अनुज्ञप्ति निलम्बित कर भूराजस्व बकाया के रूप में वसूल की जायेगी।