Ultimatum: IAS, IPS और IFS अफसरों को 31 जनवरी तक देना होगा अचल सम्पत्ति का ब्यौरा

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Ultimatum: IAS, IPS और IFS अफसरों को 31 जनवरी तक देना होगा अचल सम्पत्ति का ब्यौरा

भोपाल:  मध्यप्रदेश के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को अपनी अचल सम्पत्ति का ब्यौरा एक माह के भीतर देना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग और वन विभाग ने अखिल भारतीय सेवाओं से जुड़े इन अफसरों को 31 जनवरी तक अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा आनलाईन प्रस्तुत करने के लिए अल्टीमेटम दिया है।

अखिल भारतीय सेवाओं के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों के अलावा मध्यप्रदेश में कार्यरत तृतीय श्रेणी मंत्रालयीन शासकीय सेवक, सहायक अनुभाग अधिकारी, सहायक ग्रेड दो, सहायक ग्रेड तीन, निज सहायक, शीघ्रलेखक, स्टेनो टायपिस्ट और तकनीकी संवर्ग एवं मंत्री स्थापना में पदस्थ सभी मंत्रालयीन तृतीय श्रेणी शासकीय सेवकों को भी मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम के अंतर्गत वर्ष 2025 का अचल सम्पत्ति विवरण पत्रक 31 जनवरी 2026 तक आनलाईन जमा करना होगा। इन सभी को एक जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक की स्थिति में अपनी कुल अचल सम्पत्ति का विवरण पत्रक आनलाईन जमा करना होगा।

सामान्य प्रशासन विभाग ने यह भी कहा है कि अचल सम्पत्ति का ब्यौरा आनलाईन भरने में कोई कठिनाई आती है तो एनआईसी के ई आफिस पीएमयू टीम मेंबर से संपर्क किय जा सकता है।

जो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस तथा शासकीय अधिकारी-कर्मचारी समय पर अपना अचल सम्पत्ति का ब्यौरा आनलाईन नहीं करेंगे उन्हें समय पर पदोन्नति मिलने में दिक्कत आ सकती है।