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Ultimatum to IAS Officers: जनवरी तक सम्पत्ति का ब्यौरा नहीं दिया तो नहीं मिलेगा प्रमोशन

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Major Administrative Reshuffle

Ultimatum to IAS Officers: जनवरी तक सम्पत्ति का ब्यौरा नहीं दिया तो नहीं मिलेगा प्रमोशन

भोपाल: भारतीय प्रशासनिक सेवा के आईएएस अधिकारियों को इस वर्ष खरीदी गई अचल सम्पत्ति और पहले से मौजूद अचल सम्पत्ति का ब्यौरा अगले वर्ष 31 जनवरी तक आनलाईन जमा कर सार्वजनिक करना है। ऐसा नहीं करने वाले आईएएस अधिकारियों की अगली पदोन्नति बाधित हो सकती है। साथ ही उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही तक की जा सकेगी।

राज्य शासन सामान्य प्रशासन विभाग कार्मिक ने मध्यप्रदेश के भीतर और केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे आईएएस अधिकारियों को भारत सकार कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अप सचिव अविनाश जोरी की ओर से जारी पत्र और निर्देशों का हवाला देते हुए कहा है कि भारत सरकार की वेबसाईट स्पैरों पर वार्षिक अचल सम्पत्ति पत्रक

प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक आनलाईन जमा करवाना सुनिश्चित कराएं। इन निर्देशों का पालन नहीं किए जाने पर अगली पदोन्नति बाधित होंने की स्थिति निर्मित होंने की संभावना के साथ-साथ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। इसलिए इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराए और अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा अनिवार्य रुप से दें।

 

*सभी मुख्य सचिवों को लिखा पत्र-*

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अपर सचिव अविनाश जोशी ने मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन को तीन जुलाई 2025 को पत्र लिखकर प्रदेश के सभी आईएएस अधिकारियों की वार्षिक अचल सम्पत्ति का ब्यौरा स्पैरो पोर्टल पर आनलाईन दर्ज कराने के लिए निर्देशित किया था। उन्होंने कहा है कि सभी आईएएस अधिकारियों के लिए आईपीआर देना अनिवार्य है। जो आईएएस बिना किसी उचित तथा वैधानिक कारण के अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा नहीं दे पाएंगे उनके खिलाफ एक्शन लिए जाने का प्रावधान है।

*यह बताना होगा-* आईएएस अधिकारी को स्वयं के नाम से , अपनी पत्नी और आश्रितों के नाम से पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित्त की गई सम्पत्ति का ब्यौरा देना होता है। स्वयं और परिवार के पास पहले से मौजूद अचल सम्पत्ति का ब्यौरा भी देना होता है।