Unified Pension Scheme (UPS): केंद्र ने 01 अप्रैल 2025 से एकीकृत पेंशन योजना अधिसूचित की

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Unified Pension Scheme (UPS): केंद्र ने 01 अप्रैल 2025 से एकीकृत पेंशन योजना अधिसूचित की

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के कार्यान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। नई योजना पुरानी पेंशन योजना (OPS) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) दोनों के पहलुओं को जोड़ती है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को गारंटीकृत पेंशन, वित्तीय स्थिरता और सेवानिवृत्ति के बाद सम्मान प्रदान करना है। UPS 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी।

UPS केवल उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा जो पहले से ही एनपीएस में नामांकित हैं। यह योजना केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध होगी जो 24 जनवरी, 2025 को जारी अधिसूचना में उल्लिखित कुछ मानदंडों को पूरा करते हैं। इस योजना के लिए पात्र होने के लिए कर्मचारियों को न्यूनतम 10 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करनी होगी।

सरकारी प्रावधानों के तहत, लेकिन बिना किसी दंड के, सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी भी अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से सुनिश्चित भुगतान के लिए पात्र होंगे।

25 या अधिक वर्षों की सेवा के बाद वीआरएस का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को उस तिथि से भुगतान मिलना शुरू हो जाएगा, जो उन्हें सेवा जारी रखने पर सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर मिलती।

UPS उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है, या जिन्होंने सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

25 या अधिक वर्षों की अर्हक सेवा वाले कर्मचारियों को उनकी सेवा के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत मिलेगा।

25 वर्ष से कम सेवा वाले कर्मचारियों को उनकी अर्हकारी सेवा के आधार पर आनुपातिक भुगतान मिलेगा।

10 या अधिक वर्षों की सेवा वाले कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह का भुगतान सुनिश्चित किया जाता है।
25 वर्ष की सेवा के बाद वीआरएस का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को भुगतान उनकी सेवानिवृत्ति आयु की तिथि से शुरू होगा।

सेवानिवृत्ति के बाद पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर, परिवार को अंतिम स्वीकार्य भुगतान का 60 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा और यह भुगतान मृतक के कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी को प्रदान किया जाएगा।

भुगतान सुपरएन्युएशन, वीआरएस या एफआर 56(जे) के तहत सेवानिवृत्ति की तारीख के अनुसार किया जाता है।

महंगाई राहत (DR) को यूपीएस के तहत बीमित व्यक्ति और परिवार दोनों के भुगतानों पर लागू किया जाएगा। भुगतान शुरू होने के बाद डीआर प्रदान किया जाएगा।

सेवानिवृत्ति के समय पूरी की गई प्रत्येक छह महीने की सेवा के लिए मासिक परिलब्धियों (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) का 10 प्रतिशत एकमुश्त भुगतान प्रदान किया जाएगा। यह एकमुश्त राशि सुनिश्चित मासिक भुगतान को प्रभावित नहीं करेगी।
कर्मचारियों को एनपीएस और नए यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प मिलेगा।

इसमें उन सरकारी कर्मचारियों के लिए भी प्रावधान शामिल हैं जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन इस नई प्रणाली को चुन रहे हैं। उनके लिए, पेंशन प्राधिकरण नए ढांचे में सुचारू संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त टॉप-अप भुगतान प्रणाली लागू करेगा।