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सड़क MPRDC की, अनुमति PWD की दिखाई जा रही है,मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने काम का कड़ा विरोध किया।PWD के सब-इंजीनियर सुनील चौहान ने बताया कि नियम विरुद्ध कार्य की सूचना वरिष्ठ कार्यालय को दे दी गई है। 22 जून को जारी पत्र में कंपनी को चेतावनी दी गई थी कि दत्तिगांव- उमरकोट- तारखेड़ी- रायपुरिया मार्ग पर शर्तों का पालन नहीं हो रहा। पत्र में साफ लिखा था कि अनुमति सड़क के मध्य से 15-20 मीटर दूर केबल डालने की थी, लेकिन कंपनी सड़क के किनारे को ही खोद रही है। कार्य देख रहें प्रकाश भायल और ठेकेदार का कहना है कि उनके पास PWD कार्यपालन यंत्री की NOC क्रमांक 468, दिनांक 23/04/2026 है और वे उसी के अनुसार काम कर रहें हैं।
अनुमति पत्र में यह भी कहा गया था कि केबल 1.50 मीटर गहरी हो और यातायात सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी की होगी। यदि निर्माण के दौरान केबल क्षतिग्रस्त होती है तो उसकी जवाबदेही भी कंपनी की रहेगी। अब ऐसे में सवाल उठता हैं कि क्या PWD द्वारा जारी अनुमति में MPRDC की सड़क गलती से शामिल हो गई? या कंपनी ने शर्तों को तोड़कर MPRDC की जमीन पर भी खुदाई कर दी? फिलहाल प्रशासन की ओर से ठोस कार्रवाई न होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों की मांग है कि काम तुरंत रोका जाए और जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो!

