Unuseful Laws Cancelled: मध्यप्रदेश में 5 अनुपयोगी नियमों को किया निरस्त

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Unuseful Laws Cancelled: मध्यप्रदेश में 5 अनुपयोगी नियमों को किया निरस्त

भोपाल : राज्य सरकार ने पांच अनुपयोगी, पुराने नियमों को निरस्त कर दिया है।

जो एक्ट निरस्त किए गए है उनमें मध्यप्रदेश मोर्स्टल् एक्ट 1928, मध्यप्रदेश लघुवाद न्यायालय अधिनियम 1949, मध्यप्रदेश उद्योग राज्य सहायता अधिनियम 1958, मध्यप्रदेश अश्व रोग अधिनियम 1960 और मध्यप्रदेश पशु नियंत्रण अधिनियम 1976 के संपूर्ण भाग निरस्त कर दिए गए है।

इन अधिनियमों को निरस्त करने के लिए राज्यपाल ने 23 जनवरी को अनुमति दे दी थी। अनुमति मिलने के बाद इन्हें निरस्त करने के निर्देश जारी कर दिए गए है। अब इन नियमों का उपयोग नहीं रह गया है इनके बाद वर्तमान में प्रासंगिक नये नियम जारी हो चुके है और इनका कोई उपयोग नहीं होने के कारण इन्हे ंनिरस्त करने के लिए राज्यपाल से अनुमति मांगी गई थी। अनुमति मिलने के बाद इन्हें निरस्त कर दिया गया है।