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Warrant Against Collector: MP में 2012 बैच की IAS को हाई कोर्ट ने अवमानना मामले में हाजिर होने के दिए निर्देश

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Shortage of IAS Officers

Warrant Against Collector: MP में 2012 बैच की IAS को हाई कोर्ट ने अवमानना मामले में हाजिर होने के दिए निर्देश

 रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल को हाई कोर्ट ने अवमानना के एक प्रकरण में नोटिस सर्व होने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर उनके विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया है।

जबलपुर। हाई कोर्ट ने अवमानना के एक प्रकरण में नोटिस सर्व होने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल को जमानती वारंट जारी किया है। न्यायमूर्ति द्वारिकाधीश बंसल की एकलपीठ ने कलेक्टर को 11 मार्च को हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में तीन नवंबर, 2023 को कलेक्टर को नोटिस जारी किया गया था और उन्हें सर्व भी हो गया था। इसके बावजूद सुनवाई के दौरान उनकी ओर से कोई हाजिर नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया।

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रीवा के तहसील कार्यालय में पदस्थ उमेश कुमार तिवारी ने विगत वर्ष याचिका दायर कहा था कि सामान्य प्रशासन विभाग ने सात अक्टूबर, 2016 को एक सर्कुलर जारी किया था। याचिकाकर्ता की नियुक्ति 1997 में हुई थी। दस वर्ष की सेवा पूरी होने के बावजूद उसे उक्त सर्कुलर के तहत सेवा का लाभ नहीं दिया गया। हाई कोर्ट ने 26 अप्रैल, 2023 को कलेक्टर को निर्देश दिए थे कि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार कर 60 दिन में निर्णय पारित करें। आदेश का पालन न होने पर अवमानना याचिका दायर की गई।

बता दें कि प्रतिभा पाल 2012 बैच की IAS अधिकारी है ,रीवा कलेक्टर से पहले वे इंदौर नगर निगम की कमिशनर रही हैं ।