WhatsApp Chat is not Proof : हाई कोर्ट ने कहा ‘सर्टिफिकेट के बिना वॉट्सऐप चैट को सबूत नहीं माना जा सकता!’ 

कोर्ट बगैर सर्टिफिकेट के स्क्रीनशॉट को देखकर विचार नहीं कर सकती!

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WhatsApp Chat is not Proof : हाई कोर्ट ने कहा ‘सर्टिफिकेट के बिना वॉट्सऐप चैट को सबूत नहीं माना जा सकता!’ 

New Delhi : वॉट्सऐप चैट के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला चर्चा का विषय बना है। हाईकोर्ट ने माना कि वॉट्सऐप चैट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम (आईईए) के तहत सर्टिफिकेशन के बगैर सबूत के रूप में मंजूर नहीं किया जा सकता है। डेल इंटरनेशनल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम आदिल फिरोज के मामले में यह फैसला आया है।

हाईकोर्ट ने साफ कहा कि सर्टिफिकेट के बिना वॉट्सऐप चैट को सबूत नहीं माना जा सकता। चूंकि फोन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत वॉट्सऐप चैट को संबंधित अथॉरिटी से सर्टिफाइड कराना होगा कि उसे डिवाइस से लिया गया है।

 

हाईकोर्ट के सामने तीन मुद्दे

श्रम न्यायालय के सामने डेल के खिलाफ आदिल की शिकायत से यह मामला शुरू हुआ। इसके बाद डेल ने राज्य आयोग के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के सामने मुख्य तौर पर तीन मुद्दे थे। पहला, उचित सर्टिफिकेशन के बिना साक्ष्य के रूप में वॉट्सऐप चैट की स्वीकार्यता। दूसरा, उपभोक्ता मामलों में लिखित बयान दाखिल करने में देरी की माफी और उपभोक्ता आयोगों के आदेशों की समीक्षा करना और तीसरा टिप्पणियों को लेकर हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार।

डेल की याचिका खारिज करते हुए जस्टिस सुब्रमण्यम ने कई टिप्पणियां कीं। हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत रिट याचिका पर विचार करते समय कोर्ट बगैर सर्टिफिकेट के वॉट्सऐप चैट के स्क्रीनशॉट को ध्यान में रखकर विचार नहीं कर सकती। जस्टिस प्रसाद ने कहा कि सर्टिफिकेशन के बिना वाट्सएप बातचीत को साक्ष्य के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता।