

Writ Petition by Pensioners: छठवें वेतनमान की वेतन वृद्धि को लेकर पारित आदेश का पालन नहीं करने पर हाई कोर्ट ने जिम्मेदार अधिकारियों को जारी किया नोटिस
जबलपुर: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा वेतन वृद्धि को लेकर विगत वर्ष अक्टूबर में दायर याचिका में पेंशनरों के पक्ष में पारित आदेश का चार सप्ताह में पालन नहीं करने के कारण पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रकरण की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति श्री अचल कुमार पालीवाल ने राज्य शासन के जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी करने के आदेश पारित कर चार सप्ताह का समय दिया है ।
याचिका कर्ता एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने बताया कि छठवें वेतनमान की वेतन विसंगति के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार पांचवें वेतनमान में जिन शासकीय सेवकों की फरवरी माह से जून माह के बीच वेतन वृद्धि होती थी, उन्हें 1 जनवरी 2006 को एक वेतन वृद्धि देते हुए छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षित किया जाना था ।
पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी ने शासन पर पेंशनरों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि विषयांतर्गत उनके द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन को संज्ञान में लेते हुए ही वर्ष 2012 में शासन ने वेतन वृद्धि देने का अनुमोदन तो किया किंतु वित्त विभाग की उदासीनता के चलते आदेश नहीं हुए, इसी को लेकर एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी । भोपाल जिले के अध्यक्ष सुरेश कुमार शर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश को छोड़कर छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश सहित लगभग सभी राज्यों ने केंद्र सरकार के समान अपने कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण किया है। शर्मा ने आरोप लगाया कि अपने ही निर्णय का पालन नहीं करना सरकार की वृद्ध पेंशनरों के प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाती है ।