Pensioners Welfare Association: छठवें वेतनमान की अतिरिक्त वेतन वृद्धि को लेकर पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा रिट पिटिशन दायर, हाई कोर्ट ने शासन को जारी किया नोटिस!
भोपाल: छठवें वेतनमान की अतिरिक्त वेतन वृद्धि को लेकर पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दायर रिट पिटिशन के संबंध में हाई कोर्ट ने शासन को नोटिस जारी किया है।
पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर मे 5 अक्टूबर को रिट पिटिशन 28156/2024 दायर की गई थी । प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने बताया कि याचिका में
मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के नियम 9 के अनुसार वेतन वृद्धि एक समान 1 जुलाई करने के कारण कर्मचारियों को छठवें वेतनमान में 13 से 18 महीने बाद वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिला है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने छठवें वेतनमान के नियम में 19 मार्च 2012 को परिपत्र जारी कर संशोधन किया, जिसके अनुसार जिसकी वेतन वृद्धि 2005 में 1 जनवरी से 1 जुलाई के बीच में होती थी, उन सभी को पांचवें वेतनमान की एक वेतन वृद्धि देकर छठवें वेतनमान में वेतन निर्धारण कर 1 जुलाई 2006 को वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाए । मध्य प्रदेश को छोड़कर उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य ने भी केंद्र सरकार के उपरोक्त परिपत्रनुसार अपने-अपने कर्मचारियों का वेतन निर्धारण किया है ।
केंद्र सरकार के उपरोक्त परिपत्रानुसार प्रदेश सरकार के कर्मचारियों का भी वेतन निर्धारण करने के संबंध में तत्कालीन प्रांतीय उपाध्यक्ष गणेश दत्त जोशी द्वारा 22 मार्च 2012 को दिए गए ज्ञापन पर मध्य प्रदेश वित्त विभाग की नस्ती में मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव वित्त एवं वित्त मंत्री के अनुमोदन उपरांत भी आज दिनांक तक आदेश जारी नहीं करने के कारण पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रकरण क्रमांक WP-31443/2024 दायर किया गया, जिसमें 18 अक्टूबर को मुख्य सचिव की डबल बेंच में सुनवाई हुई । उच्च न्यायालय जबलपुर ने मध्य प्रदेश शासन को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में निर्णय लेकर याचिकाकर्ता को लिए गए निर्णय की सूचना देने के आदेश जारी किए गए । सक्सेना ने बताया कि याचिका की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता मेजर के सी गिल्डीयार ने की ।