600 करोड़ रुपये के पीएचई घोटाले के आरोप से रतलाम सांसद डामोर बरी

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600 करोड़ रुपये के पीएचई घोटाले के आरोप से रतलाम सांसद डामोर बरी

झाबुआ से कमलेश नाहर की रिपोर्ट

रतलाम सांसद गुमानसिंह डामोर को 600 करोड़ रुपये के पीएचई घोटाले में जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आलीराजपुर JMFC का फैसला खारिज कर दिया है। सांसद डामोर, गणेश शंकर मिश्रा, तत्कालीन कलेक्टर आलीराजपुर सहित 4 व्यक्तियों के विरूद्ध आर्थिक अनियमितताओं को लेकर JMFC आलीराजपुर में धर्मेन्द्र शुक्ला द्वारा एक वाद प्रस्तुत किया गया था।

माननीय न्यायालय द्वारा अपराधिक प्रकरण दर्ज कर सांसद सहित सभी व्यक्तियों के विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही करने हेतु दिनांक 4.12.2021 को सूचना पत्र जारी कर न्यायालय में उपस्थित रहने हेतु आदेश दिया गया था।

इस प्रकरण को माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न खण्डपीठों में सभी व्यक्तियों द्वारा चुनौती दी गई। माननीय उच्च न्यायालय की विभिन्न खण्डपीठों द्वारा JMFC आलीराजपुर के आदेश दिनांक 04.12. 2021 पर रोक लगा दी ।इस प्रकरण में गणेश शंकर मिश्रा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में रीट पीटीशन लगाई थी। जिसका निराकरण दिनांक 26 सितम्बर 2022 को किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा अपने निर्णय में JMFC आलीराजपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.12.2021 को निरस्त कर दिया ।माननीय उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा वाद प्रस्तुतकर्ता श्री धर्मेन्द्र शुक्ला के विरुद्ध रु. 25 हजार का भी किया तथा परिवादी अर्थात श्री गणेश शंकर मिश्रा को मानहानि का दावा लगाने के लिए भी छूट दी।

इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा JMFC आलीराजपुर के लिए लिखा कि इनके द्वारा पुलिस को निर्देश देने के पहले तथा प्रतिवादी के विरुद्ध आदेश पारित करने के पूर्व अभिलेखों का विस्तृत परीक्षण करना चाहिए था तथा भविष्य में ऐसे प्रकरणों में सावधान रहने के निर्देश दिए गए।

जबलपुर हाईकोर्ट ने दिया फैसला

सांसद डामोर का प्रकरण उच्च न्यायालय जबलपुर में दर्ज हुआ था।जिसका निराकरण दिनांक 18.04.2023 को किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा अपने निर्णय में विभिन्न आदेशों का उल्लेख करते हुए माननीय उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा गणेश शंकर मिश्रा प्रकरण के निर्णय का उल्लेख करते हुए दिनांक 18.04.2023 को JMFC आलीराजपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.12.2021 को निरस्त कर दिया गया।

इस प्रकरण में सांसद द्वारा विधि विशेषज्ञों से सलाह ली जा रही है एवं सलाह अनुसार प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावेगी।