Ratlam MP:भू-माफियाओं, गुण्डों और सूदखोरों की शामत,तीन लिस्टेड गुण्डें जिलाबदर

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Ratlam MP:भू-माफियाओं, गुण्डों और सूदखोरों की शामत

रमेश सोनी की रिपोर्ट

Ratlam MP: कानून व्यवस्था में चुनौती बनने वाले किसी भी सख्स को बख्शा नहीं जाएगा चाहे वह कोई भी क्यों न हो भू-माफियाओं, गुण्डों और सूदखोरों की शामत आई है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर प्रदेश भर में गुनाहगारों की नींद हराम हो गई है।

रतलाम जिले में भी कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने सख्त रुख दिखाया है और भू-माफियाओं के अवैध कब्जों से सरकारी जमीन मुक्त कराने का अभियान निरंतर जारी है।साथ ही गुण्डों बदमाशों की नाक में नकेल कसने के लिए एसपी गौरव तिवारी ने भी कड़ा रुख अख्तियार किया है।

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जिले में बढ़ती हुई आपराधिक गतिविधियों को लेकर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने शहर के तीन गुण्डों को रतलाम जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जिलों में जिसमें उज्जैन,आगर, धार,झाबुआ,मंदसौर जिले की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं सकेंगे।

पवन उर्फ़ पप्पू तेली
पुलिस थाना माणकचौक के अंतर्गत क्षेत्र भाटों का वास निवासी पवन उर्फ़ पप्पू तेली पिता प्रहलाद सिंह तेली को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण 6 माह के लिए जिलाबदर किया गया है।

एसपी गौरव तिवारी के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 क व ख के अधीन प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए पवन उर्फ़ पप्पू तेली को जिलाबदर करने के निर्देश जारी किए हैं।आरोपी जिलाबदर अवधि में रतलाम जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती उज्जैन,आगर,धार, झाबुआ, मंदसौर जिले की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

 

भागीरथ पिता माधु बागरी
पुलिस थाना ओद्योगिक क्षेत्र जावरा अंतर्गत नयापुरा इस्लाम नगर निवासी भागीरथ पिता माधु बागरी को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है।

एसपी गौरव तिवारी के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 क व ख के अधीन प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए भागीरथ पिता माधु बागरी को जिलाबदर करने के निर्देश जारी किए हैं।

आरोपी जिला बदर अवधि में रतलाम जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती उज्जैन, आगर,धार,झाबुआ, मंदसौर जिले की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

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रोहित पिता रामप्रसाद कहार
पुलिस थाना स्टेशन रोड अंतर्गत गली न. 10 रतनेश्वर रोड निवासी रोहित पिता रामप्रसाद कहार को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है।

एसपी के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 क व ख के अधीन प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए रोहित पिता रामप्रसाद कहार को जिलाबदर करने के निर्देश जारी किए हैं।

आरोपी जिला बदर अवधि में रतलाम जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर जिले की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।