बेटियों के लिए टीकमगढ़ जिले ने किया शानदार काम, CM शिवराज ने भी की तारीफ

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|CM Shivraj

भोपालः केंद्र सरकार द्वारा बेटियों के लिए चलाई जा रही सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर टीकमगढ़ जिले ने शानदार उपलब्धि पाई है. CM शिवराज सिंह चौहान ने भी (koo) कर इसकी तारीफ की है.

सीएम शिवराज ने बताया कि टीकमगढ़ जिले में महिला बाल विकास विभाग और डाक विभाग ने मिलकर ‘बेटियां छुएंगी आसमान- सुकन्या समृद्धि अभियान’ चलाकर एक माह में 18005 बेटियों को भारत सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना से जोड़ा है. इसके साथ ही अब तक इस योजना में 37,500 बेटियों के खाते खुलवाए जा चुके हैं.

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सीएम ने जिला प्रशासन की इस पहल की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Koo पर कू किया कि “सुकन्या समृद्धि योजना समाज में बचत से स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता की अलख जगाने वाली योजना है. इसमें बेटियों की पढाई और शादी के लिए निधि संचित रहती है. मैं सभी जिलों में इसी प्रकार विभागों के समन्वय से इस योजना का लाभ प्रदेश की सभी बेटियों को दिलवाने का आह्वान करता हूं.”

क्या है सुकन्या समृद्धि योजना

बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कोई भी माता-पिता अपनी बेटी के नाम पर किसी भी पोस्ट आफिस या बैंक में खाता खुलवा सकते है. इसमें हर महीने कम से कम 250 रुपये और साल में अधिकतम 1.50 लाख रुपये निवेश कर सकते हैं. हर साल अपना खाता चालू रखने के लिए न्यूनतम निवेश बरकरार रखना होगा. योजना के अंतर्गत इस समय 7.6 फीसदी का ब्याज सरकार की ओर से मिलता है. इस योजना में आयकर कानून की धारा 80 सी के तहत आयकर से छूट भी मिलती है. हर साल न्यूनतम 250 रुपये जमा नहीं करने पर आपका अकाउंट डिस्कंटीन्यू कर दिया जाता है और न्यूनतम रकम के साथ 50 रुपये की जुर्माने के भुगतान के बाद इस अकाउंट को फिर से जारी रखा जा सकता है.

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इस योजना के तहत अधिकतम दो बच्चियों के नाम पर खाता खुलवाया जा सकता है. सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अधिकतम दस साल तक की आयु की बच्ची के नाम पर अकाउंट खुलवाया जा सकता है. इस स्कीम में 15 साल तक निवेश किया जा सकता है. अगर बेटी की उम्र 18 साल हो जाती है और उसे पढ़ाई या उसकी शादी के लिए पैसों की जरूरत है तो जमा राशि की 50 फीसदी तक राशि निकाल भी सकते हैं. बेटी के 21 साल के होने पर खाते को बंद किया जा सकता है.

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण पत्र, कानूनी अभिभावक के दो फोटो और आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होती है.