
मध्य प्रदेश में 3 के साथ 4 मार्च को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित
भोपाल: राज्य शासन ने आज एक आदेश जारी कर होली पर्व के पावन अवसर पर 3 और 4 मार्च 2026 को भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अधीन सार्वजनिक अवकाश एवं सामान्य अवकाश घोषित किए जाने का निर्णय लिया है।
इस संबंध में जारी एक आदेश के अनुसार राज्य शासन ने वर्ष 2026 के लिए घोषित अवकाशों की सूची में तीन मार्च 2026 मंगलवार के दिन होली का सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया है। लेकिन, अब इसके साथ ही इस पावन पर्व पर 4 मार्च को भी सार्वजनिक अवकाश एवं सामान्य अवकाश घोषित किया गया है।
इस संबंध में राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संशोधित अधिसूचना आज जारी कर दी गई है।





