जैन मंदिर में चोरी करने वाले आरोपी को 05 वर्ष की कड़ी सजा।

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सिंहस्थ-2004

जैन मंदिर में चोरी करने वाले आरोपी को 05 वर्ष की कड़ी सजा।

नीमच से इकबाल हुसैन की रिपोर्ट

जैन मंदिर में चोरी करने वाले आरोपी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,सुश्री संध्या मरावी ने आरोपी कन्हैया उर्फ कान्हा पिता लक्ष्मण यादव 27 वर्ष, निवासी-बिहार गंज,जिला-नीमच को धारा 457 भारतीय दण्ड़ संहिता,1860 के अंतर्गत 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 5 सौ रूपए अर्थ दण्ड एवं धारा 380 भारतीय दण्ड संहिता,1860 के अंतर्गत 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 5 सौ रूपए अर्थ दण्ड की सजा सुनाई।

प्रकरण में शासन की और से पैरवी करने वाले एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा ने बताया कि घटना 06.अप्रेल.2022 की रात स्पैंटा पैट्रोल पंप के पास स्थित आदिनाथ जिनालय एवं दादावाडी ट्रस्ट के जैन मंदिर की हैं।

मंदिर में चोरी होने की सूचना मंदिर के पुजारी ने मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सुनील गोपावत को दी थी।

अध्यक्ष सुनील गोपावत मंदिर पंहुच कर देखा तो पता चला कि अज्ञात चोर मंदिर के ताले तोड़कर एक एम्पलीफायर,दो स्पीकर व दो दान पेटियों में रखे नगद रूपयों की चोरी करके ले गया हैं।

इस पर सुनील ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच केंट पर की,जिस पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 224/2022 की प्रथम सूचना पंजीबद्ध की गई।

प्रकरण की पड़ताल कर रहे एएसआई कैलाश कुमरे ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज व मुखबीर सूचना के आधार पर आरोपी कन्हैया उर्फ कान्हा को गिरफ्तार कर उसके घर से मंदिर से चोरी गई हुई सम्पत्ति को जप्त कर शेष आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

प्रकरण में अभियोजन की और से न्यायालय में फरियादी, विवेचक,पंचसाक्षी सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए आरोपी द्वारा मंदिर के ताले तोड़कर चोरी किए जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए आरोपी के आपराधिक रिकार्ड को देखते हुए उसको कठोर दण्ड दिए जाने की अपील की गई थी।जिस पर न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई।

प्रकरण में शासन की और से पैरवी रितेश कुमार सोमपुरा,एडीपीओ द्वारा की गई।