Ratlam News: बालिका को अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कारावास

, सहयोग करने वाला आरोपी हुआ बरी

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रमेश सोनी की रिपोर्ट

Ratlam: न्यायालय योगेन्द्र कुमार त्यागी विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट द्वारा दिए गए फैसले पर 31 दिसम्बर.2021 को आरोपी विकास पिता सोयमलाल उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम दंतोडिया जिला रतलाम को धारा 5/6 पॉक्सो एक्‍ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 हजार रूपए के अर्थदंड धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5सौ रूपए अर्थदंड धारा 363 भादवि में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5 सौ रूपए अर्थदंड से दंडित किया गया एवं अपराध में सहयोग करने वाले आरोपी धर्मेन्द्र पिता दिनेश चंद्र सोलंकी उम्र 22 साल निवासी ग्राम दंतोडिया जिला रतलाम को दोषमुक्त किया गया।

अभियोजन मीडिया प्रभारी शिव मनावरे ने बताया कि दिनांक 01.जून.2015 को 17 वर्षीय अवयस्क बालिका के पिता ने थाना बिलपांक पर उपस्थित होकर सूचना दी कि उसकी पुत्री मेरे मामा ससुर के यहां 27.मई.2015 को कार्यक्रम होने के कारण गई थी जो 29.मई.2015 को शाम को कहीं चली गई थी जिसकी सूचना मुझे मेरे मामा ससुर ने मोबाईल फोन पर दी थी।जिस पर मैंने अपनी पुत्री की आसपास व रिश्तेदारों में तलाश की,परंतु उसका पता नहीं चला।उसे शंका है कि उसकी पुत्री को विकास पाठक जो उससे मोबाईल पर बात करता था,भगा कर ले गया है।मिली सूचना पर थाना बिलपांक पर संदेही आरोपी विकास के विरूद्ध अपहरण का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

विवेचना के दौरान दिनांक 18.जून.2015 को मुखबीर की सूचना पर से पुलिस द्वारा पीड़िता के पिता और उसके मामा को साथ लेकर लालघाटी भोपाल स्थित पॉलीटेक्निक कॉलेज के पास पहुंचे जहां पीड़िता विकास के साथ दिखाई देने पर विकास को पकड़ने का प्रयास किया पंरतु वह मौके से भाग गया व पीड़िता को साथ लेकर थाना वापस आए।थाने पर पीड़िता से पुछताछ करने पर उसने बताया कि जब वह अपने मामा के घर थी।

तब शाम को आरोपी विकास का फोन आया और विकास ने मुझसे मिलने के लिए कहा तो मैने उसे मना किया तब विकास ने मुझे बदनाम करने की धमकी दी और कहा कि गांव के बाहर वाले रास्ते पर मिलने आना।मैं डर के कारण उससे मिलने गांव के बाहर रास्तेे पर गई तो वहां पर मुझे विकास और एक ओर लडका जिसका नाम वह नहीं जानती मिले और उसे जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठाकर रतलाम रेलवे स्टेशन पर लाए।

इस दौरान उसने चिल्लाने की कोशिश की परंतु विकास ने उसे चाकु से धमकाया और साथ में आए हुए लडके ने उसे चाटा मारा,साथ वाला लडका वहां से चला गया फिर विकास मुझे ट्रेन में बिठाकर मुंबई ले गया।फिर मुम्बई से दिल्ली और दिल्ली से आगरा तथा आगरा से चैन्नई ले गया।चैन्नई में उसे विकास ने मकान में रखा और 4 दिन तक उसकी इच्छा के विरूद्ध दुष्कर्म करता रहा।फिर 10 जून 2015 को विकास उसे भोपाल लेकर आया और यहां भी एक कमरे में उसे रखा और उसकी इच्छा के विरूद्ध उसके साथ दुष्कर्म किया।18.जून.2015 को विकास भोपाल लालघाटी स्थित पॉलीटेक्निक कॉलेज के पास पुलिस को देखकर भाग गया। फिर पुलिस व मेरे पिता व मामा मुझे साथ लेकर थाने आए।

पीड़िता द्वारा बतायी गई घटना पर प्रकरण में दुष्कर्म की धाराओं का इजाफा कर पीड़िता का मेडिकल कराया गया।21.जून.2015 को आरोपी विकास को गिरफ्तार किया जाकर अन्य आरोपी के संबंध में पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसका दोस्त धर्मेन्द्र पिता दिनेशचंद्र सोलंकी द्वारा मोटर साइकिल सीडी डीलक्स से पीड़िता को भगाने में मदद की है।05.जुलाई.2015 को अपराध में सहयोग करने वाले सहयोगी धमेन्द्र सोलंकी को पुलिस ने गिरफ्तार किया जाकर उससे अपराध में प्रयुक्त मोटर सायकिल हिरोहोण्डा सीडी डिलक्स जप्त की गई।

पुलिस ने जांच करने के बाद आरोपीयों के विरुद्ध अभियोग पत्र धारा 363, 366, 376 भादवि,एवं धारा 5 एल/6 पॉक्सो एक्ट में विशेष न्यायालय में 26.अगस्त.2015 को प्रस्तुत किया।

विशेष न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31.दिसम्बर.2021 को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानते हुए आरोपी विकास पाठक को दोषसिद्ध किया गया एवं अपहरण में सहयोग करने वाले आरोपी धर्मेन्द्र के विरूद्ध साक्ष्य को प्रमाणित न पाते हुए दोषमुक्त किया गया।

मुकदमे की अभियोजन की और से सफल पैरवी श्रीमती गौतम परमार,विशेष लोक अभियोजक रतलाम द्वारा की गई।