नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की कठोर कैद

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छतरपुर से राजेश चौरसिया की रिपोर्ट

छतरपुर: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामलें में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) निशा गुप्ता, बिजावर के न्यायालय ने फैसला दिया। न्यायालय ने आरोपी को 10 साल की कठोर कैद के साथ 5 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।

अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना दिनांक 29 मार्च 2016 को फरियादिया अपनी विवाहित लड़की पीड़िता को घर छोड़कर कुआ पर चली गई थी जब शाम को वापस आयी तो उसकी लड़की नहीं मिली, सभी जगह पता करने पर लड़की का कही पता नहीं चला। उसे शंका थी कि कोई उसकी लड़की को बहला फुसलाकर कही भगा ले गया हैं।

उक्त रिपोर्ट के अधार पर थाना पिपट में अपराध दर्ज किया गया। पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब कर पूंछतांछ की तो पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर लुधियाना ले गया था और वहां उसके साथ कई बार बलात्संग किया।

पुलिस ने सम्पूर्ण विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया।
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक/एडीपीओ अजय मिश्रा ने पैरवी करते हुए कोर्ट में सबूत पेश किए। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) निशा गुप्ता, बिजावर की अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 376 में 10 साल की कठोर कैद के साथ 5 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है।