100% Discount On Surcharge: 50 हजार रुपए तक सम्पत्ति कर और पैनाल्टी बकाया तो मिलेगी अधिभार में सौ प्रतिशत छूट

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100% Discount On Surcharge:
50 हजार रुपए तक सम्पत्ति कर और पैनाल्टी बकाया तो मिलेगी अधिभार में सौ प्रतिशत छूट

भोपाल: प्रदेश के नगरीय निकायों में यदि आपका सम्पत्ति कर बकाया है और उस पर लगे अधिभार के कारण आप चिंतित है और कर जमा नहीं कर पा रहे है तो आपके लिए अच्छी खबर है अब सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपए तक बकाया है, उनमें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी।

प्रदेश में इस वर्ष चार नेशनल लोक अदालतों का आयोजन होना है। इनमें सम्पत्ति कर, जल कर, उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों के अधिभार में छूट दी जायेगी। ये नेशनल लोक अदालतें 11 फरवरी, 13 मई, 9 सितम्बर और 9 दिसम्बर 2023 को आयोजित की जायेंगी।

ऐसे मिलेगी छूट-
सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपए तक बकाया है, उनमें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। सम्पत्ति कर के जिन प्रकरणों में कर एवं अधिभार की राशि 50 हजार रुपए से अधिक तथा एक लाख रुपए तक है, उनमें 50 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। सम्पत्ति कर के जिन प्रकरणों में कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रुपए से अधिक बकाया है, उनमें मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। जल कर/उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर एवं उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10 हजार रुपए तक बकाया है, उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। ऐसे प्रकरण, जिनमें जल कर/उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया है, में अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। ऐसे प्रकरण, जिनमें जल कर/उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया है, उनमें अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। यह छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी।

दिनांक 11 फरवरी को होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिये यह छूट वित्तीय वर्ष 2021-22 तक की बकाया राशि पर देय होगी तथा 13 मई, 9 सितम्बर और 9 दिसम्बर को होने वाली लोक अदालत में यह छूट वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर देय होगी। छूट के बाद राशि अधिकतम 2 किस्तों में जमा करवाई जा सकेगी। इसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन तथा शेष राशि अधिकतम एक माह में जमा कराना अनिवार्य होगा।