डोडा चुरा की तस्करी करने वाले आरोपी को 14 वर्ष का सश्रम कारावास

डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया!

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सिंहस्थ-2004

डोडा चुरा की तस्करी करने वाले आरोपी को 14 वर्ष का सश्रम कारावास

Ratlam। डोडा चूरा की तस्करी करने वाले आरोपी को न्यायालय रुपेश शर्मा, विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जावरा ने 14 वर्ष की कड़ी सजा सुनाते हुए एक लाख पचास हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

मामले की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक शिव मनावरे ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा मंदसौर नीमच हाईवे भीमाखेड़ी पुलिया के पास नाकाबंदी कर मंदसौर तरफ से आ रहें ट्रेक्टर आर जे 26 RA 4613 मय ट्राली को रोका, ट्रेक्टर में लगी ट्रॉली की तलाशी ली, तो ट्रॉली में रखे चारों के पुले के नीचे 27 कट्टों में भरा हुआ अवैध मादक पदार्थ डोडा चुरा 5 क्विंटल 32 किलोग्राम मिला, जिसे ट्रेक्टर व ट्रॉली के आरोपी गोरधन लाल से जप्त कर उसे गिरफ्तार कर थाना ओधोगिक क्षेत्र जावराधारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा अनुसंधान उपरांत विशेष न्यायालय जावरा में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

विशेष न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत अपने निर्णय में अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए, आरोपी गोरधन उर्फ राधेश्याम को दोषसिद्ध किया गया।प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक शिव मनावरे जावरा जिला रतलाम द्वारा की गई।