अफीम-डोडा चुरा की तस्करी करने वाले दो भाईयों को 14 वर्ष की कड़ी सजा

2 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया !

427
सिंहस्थ-2004

अफीम-डोडा चुरा की तस्करी करने वाले दो भाईयों को 14 वर्ष की कड़ी सजा

Jaora : पंजाब के दो भाईयों को ट्रक में अफीम और डोडा चुरा की तस्करी करने के आरोप में एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश रुपेश शर्मा ने दोषी सिद्ध करते हुए 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 2 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया।

विशेष लोक अभियोजक शिव मनावरे ने बताया कि 14-मार्च-2019 को औद्योगिक क्षेत्र थाना के सब इंस्पेक्टर आर के चौहान ने पुलिस दल के साथ फोरलेन के भीमाखेडी चौराहे पर नाकाबंदी की जहां जावरा की तरफ जाते हुए ट्रक को रोका जिसमें सवार आरोपी कोमल प्रीत सिंह पिता हरनेक सिंह,उम्र 28 वर्ष निवासी जिला तरण तारण पंजाब,बब्बू सिंह पिता हरनेक सिंह,उम्र 31वर्ष,निवासी जिला तरण तारण पंजाब की तलाशी ली तो बब्बू के पास उसके बनियान के अंदर एक प्लास्टिक की थैली में अफीम मिली,जिसका वजन करने पर 1 किलोग्राम होना पाया गया,ट्रक की तलाशी ली तो उसके अंदर गेहूं व चने के कट्टो के नीचे 14 बोरो में भरा डोडा चुरा मिला, जिसका वजन 5 क्विंटल 60 किलोग्राम था,अफीम व डोडा चुरा ट्रक सहित जप्त कर उन्हें गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 सी व 18 सी में
केस दर्ज किया गया।और जांच के बाद चालान न्यायालय में पेश किया गया।विशेष न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए आरोपी कोमल प्रीत सिंह व बब्बु सिंह को दोषसिद्ध किया गया।प्रकरण में शासन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक शिव मनावरे द्वारा की गई।