2 Main Exams for one Recruitment : एक भर्ती के लिए 2 मुख्य परीक्षाओं के खिलाफ दाखिल पर आज SC में अर्जेन्ट सुनवाई!

MP-PSC की इस कार्यवाही को सिविल सर्विस नियम 2015 के खिलाफ माना गया!

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2 Main Exams for one Recruitment : एक भर्ती के लिए 2 मुख्य परीक्षाओं के खिलाफ दाखिल पर आज SC में अर्जेन्ट सुनवाई!

New Delhi : MPPSC 2019 रीमेन्स मामले पर सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल कोर्ट में आज अर्जेंट हियरिंग होगी। यह सुनवाई पहले 26 फरवरी को होनी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने अर्जंट हियरिंग का आग्रह स्वीकार करते हुए 30 जनवरी की तिथि निर्धारित की। यह याचिका एक भर्ती के लिए 2 मुख्य परीक्षाएं आयोजित होने के खिलाफ दाखिल की गई है।

एक भर्ती परीक्षा के लिए दो मुख्य परीक्षा आयोजित किए जाने के खिलाफ यह याचिका दायर की गई थी। इसे सिविल सर्विस नियम 2015 के खिलाफ बताया गया था। अब इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रखी गई है। याचिकाकर्ता आकाश पाठक ने बताया कि सिविल सर्विस नियम 2015 के अधीन दो मुख्य परीक्षाओं और नॉर्मलाइजेशन का प्रावधान नहीं है और इसको लेकर हम यह लड़ाई लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद नियुक्ति पत्र दिए जाने को लेकर भी याचिकाकर्ता ने आपत्ति जताई है।

 

क्या है यह पूरा मामला

2019 में हुई राज्य सेवा भर्ती परीक्षा कुल 571 पदों के लिए आयोजित की गई थी। तत्कालीन सरकार द्वारा संशोधित सिविल सर्विस सेवा 2015 नियम के अनुरूप परिणाम जारी किए गए थे। इसके खिलाफ हाईकोर्ट ने अप्रैल 2022 में निर्णय देते हुए संशोधित नियमों को असंवैधानिक घोषित करार दिया और साथ ही असंशोधित सिविल सर्विस नियम 2015 के तहत परीक्षा आयोजित करने के आदेश दिए। याचिकाकर्ता ने बताया कि यह परीक्षा पिछले 4 साल से विवादों में है इसकी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के अधीन है। राज्य सेवा आयोग ने भी याचिकाओं के अधीन अंतिम परिणाम जारी करते हुए यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह परीक्षा परिणाम प्रावधिक है।

याचिकाकर्ता आकाश पाठक का कहना है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में तब तक लड़ते रहेंगे जब तक संविधान और कोर्ट हमें इसकी अनुमति देते हैं। यह परिणाम और प्रक्रिया निश्चित तौर पर न केवल संविधान के खिलाफ है बल्कि यह सीधे-सीधे संविधान के अनुच्छेद 14 समानता के मौलिक अधिकार का भी हनन है।