20 Gas Cylinders Siezed: अवैध गोदाम पर कार्यवाही, 20 गैस सिलेंडर तथा गैस निकालने के उपकरण जप्त
Ratlam। मुखबिर से मिली सुचना पर शहर के मुखर्जीनगर स्थित एक गैस गोदाम पर थाना औद्योगिक क्षेत्र ने छापामार कार्यवाही करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जहां पुलिस ने बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर और भरने के साधनों के बारे में पूछा तो आरोपी न कोई बिल दे सकें ना ही सिलेंडर रखने की परमिशन, ना ही लोडिंग वाहन के दस्तावेज उनके पास मिलने पर उप.खाद्य अधिकारी एएसओ के द्वारा पंचनामा व संबंधितों के कथन आदि की कार्यवाही की गई। इन आरोपियों से 1 लोडिंग आटो क्रमांक एमपी 43 एल 1872 में इंडेन कंम्पनी की 14.200 किलो क्षमता वाली 19 भरे हुए गैस सिलेंडर रखे पाए गए और मुखबिर के बताए अनुसार मकान की तस्दीक करने पर मकान में 14.200 किलो क्षमता वाले इंडेन कम्पनी के 14 घरेलू गैस सिलेंडर व 06 व्यावसयिक गेस सिलेंडर 19 किलो क्षमता वाले रखे पाए गए पुलिस ने मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके नाम पूछे तो राजेश कुमार पिता मोहनसिंह राजपूत उम्र 47 वर्ष निवासी 19 मुखर्जीनगर, रोशन सिंह पिता राजेश कुमार राजपुत उम्र 22 वर्ष निवासी 19 मुखर्जीनगर, सवाई सिंह पिता अजय सिंह राजपुत उम्र 45 वर्ष निवासी आशाराम बापूनगर, धबापुसिंह पिता मांगूसिंह राजपूत उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम उगरान पिपलिया मंडी-मंदसौर होना बताया।
पुलिस ने गैस सिलेंडर के अलावा मौके से चारों आरोपीयो के कब्जे से 1 बड़ा स्परिंग बेलेंस, 1 छोटा डिजिटल बेलेंस, 1 चाकू, 1 गैस अंतरण पाइप (बंशी), गैस डायरिया-7, गैस टंकियों के ढक्कन पाये गए। युवकों से पूछताछ करने पर राजेश कुमार पिता मोहनसिंह राजपूत उम्र 47 वर्ष निवासी 19 मुखर्जीनगर ने खुद को अल्फा गेस कंपनी रतलाम का हॉकर व शेष तीनों आरोपियों को गैस सिलेंडरों से गैस निकाल कर दूसरे सिलेंडरों मे भरने वाले सहयोगी होना बताया। राजेश कुमार से उक्त स्थल पर गैस सिलेंडर रखने की अनुमति, लोडिंग ऑटो के कागजात, उक्त सिलेंडरों के दस्तावेज आदि मांगने पर कोई दस्तावेज पेश नही किए। पुलिस के अवलोकन से राजेश कुमार व उसके तीन साथियों के द्वारा मोके पर बिना अनुमति के गैस सिलेंडर संग्रहित कर रखे थे व बिना अनुमति के एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर मे गैस अंतरित की जाना पाया जाकर घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध संग्रहण व अवैध अंतरण तथा अवैध कारोबार करना पाया जाने से मोके पर उप.खाद्य अधिकारी एएसओ के द्वारा पंचनामा व संबंधितों के कथन आदि की कार्यवाही की गई। मौके पर मिले उक्त सामान को जप्त कर राजेश कुमार पिता मोहन सिंह राजपूत उम्र 47 वर्ष निवासी 19 मुखर्जीनगर व उसके तीन साथियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 206/2023 धारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
इनकी रही सराहनीय भूमिका
कार्यवाही में राजेन्द्र वर्मा थाना प्रभारी थाना औद्योगिक क्षेत्र, उप निरीक्षक केशरसिंह यादव थाना औद्योगिक क्षेत्र, आरक्षक राकेश निनामा, आरक्षक नब्बु डामोर की सराहनीय भूमिका रही।