सामुहिक दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कारावास

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सिंहस्थ-2004

सामुहिक दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कारावास

रतलाम

पशुओं को चराने वाली महिला से हुएं गैंगरेप के मुख्य आरोपी गोपाल मोंगिया (43) निवासी चौराना को कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड लगाया है सजा पंचम अपर सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र भदकारिया ने सुनाई।

अभियोजन के अनुसार 19 जून 2019 की सुबह बिलपांक थाना क्षेत्र के एक गांव की 40 साल की महिला जंगल में बकरा-बकरी चरा रही थी।गोपाल मोगिया निवासी चोराना उसका साथी संजय उर्फ संजू भाटी निवासी एवरिया मोटरसाइकिल से आए। गोपाल ने महिला को गाल पर दो चांटे मारे और लकड़ी से मारपीट की और साड़ी से महिला का मुंह बांध दिया।दोनों आरोपी महिला को बाइक पर बैठाकर थोड़ी दूर स्थित खाल की तरफ ले गए।

वहां गोपाल ने महिला को कहा कि वह उसे पत्नी बनाएगा।उसने विरोध किया तो गोपाल ने कपड़े फाड़ दिए और दुष्कर्म किया। फिर दोनों आरोपी महिला को गांव के बाहर छोड़ गए।

जानकारी मिलने पर महिला के परिजन व ग्रामीण मौके पर पहुंचे और एंबुलेंस बुलवाकर महिला को जिला अस्पताल ले गए। आरोपी गोपाल गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में है वही आरोपी संजय जमानत के बाद फरार हो गया।