22 Samples of Milk Products : दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता जांच के लिए 22 नमूने लिए!

सभी नमूनों को जांच के लिए खाद्य विश्लेषक भोपाल भेजा!

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22 Samples of Milk Products : दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता जांच के लिए 22 नमूने लिए!

 

Indore : उपभोक्ताओं को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध सुनिश्चित कराये जाने के लिये खाद्य सुरक्षा प्रशासन की कार्यवाही लगातार जारी है। यह कार्रवाई कलेक्टर निर्देश एवं अपर कलेक्टर डॉ अभय बेडेकर के मार्गदर्शन में की जा रही है। खाद्य सुरक्षा प्रशासन के दल द्वारा 16 जून को विभिन्न प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के कुल 22 नमूने जांच संबंधी लिए गए।

जांच दल द्वारा अन्नपूर्णा रोड स्थित नंदिनी दूध डेयरी से दूध, पनीर, दही एवं मिल्क केक के कुल 4 नमूने, श्याम दूध डेयरी अन्नपूर्णा रोड से पनीर, दही एवं दूध के कुल 3 नमूने, कृष्णा नमकीन स्वीट्स एंड एवर फ्रेश, विदुर नगर, इंदौर से गाय भैंस का मिश्रित दूध, पनीर, दही, लस्सी, मिल्क केक के कुल 5 नमूने, मातेश्वरी दूध दही भंडार, विदुर नगर, इंदौर से गाय का दूध, पनीर, दही, मक्खन और छाछ के कुल 5 नमूने, दिनेश मस्त नमकीन एंड स्वीट्स सूर्यदेव नगर इंदौर से गाय का दूध, पनीर, दही, दूध कतली, मिल्क केक के कुल 5 नमूने लिए गए। इस प्रकार कार्यवाही में विभिन्न खाद्य पदार्थों के कुल 22 नमूने जांच हेतु लिए गए हैं। सभी नमूनों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत जांच हेतु खाद्य विश्लेषक भोपाल की ओर भेजा गया है जिनकी विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्ति उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

चलित प्रयोगशाला से मौके पर जांच
16 जून को इंदौर में संचालित चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की सहायता से स्कीम नंबर 140 स्थित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों के कुल 17 खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच मौके पर ही की गई। मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब की सहायता से खाद्य व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच की आसान तरीके बताए गए।

निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए
खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य व्यवसाय संचालकों को खाद्य अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है, साथ ही परिसर की साफ-सफाई, परिसर में कार्यरत कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता खाद्य पदार्थों के क्रय-विक्रय से संबंधित रिकॉर्ड रखने आदि के विषय में निर्देशित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य पदार्थों की जांच की कार्यवाही आगे भी सतत रूप से जारी रहेगी।