23 Dangerous Breeds of Foreign Dogs Banned : भारत नहीं लाए जा सकेंगे 23 खतरनाक नस्लों के विदेशी कुत्ते!
New Delhi : केंद्र सरकार ने राज्यों को पिटबुल टेरियर, अमेरिकन बुलडॉग, रॉटवाइलर और मास्टिफ्स सहित 23 नस्लों के आक्रामक कुत्तों की बिक्री और प्रजनन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया। सरकार ने यह निर्देश ऐसे समय में दिया है जब देश में पालतू कुत्तों के हमलों में लोगों की मौत की घटनाओं में वृद्धि हुई है।
विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी निर्देश के मुताबिक लोगों को पालतू जानवरों के रूप में 23 नस्लों के कुत्तों को रखने की मनाही होगी। केंद्र सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने 12 मार्च को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में यह भी कहा कि कुत्तों की इन नस्लों, जिन्हें पहले से ही पालतू जानवर के रूप में रखा गया है। उनका आगे प्रजनन नहीं हो ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए।
हाई कोर्ट ने दिया था निर्देश
हाईकोर्ट ने पिटबुल और बुलडॉग के इंपोर्ट पर ही नहीं, इनकी ब्रीडिंग पर भी रोक लगाए। जिन सेंटर पर इनकी ब्रीडिंग की जाती थी, उन्हें परमिट न देने की भी सरकार ने हिदायत दी। देशभर में खतरनाक कुत्तों के बढ़ते हमलों के बाद से ये फैसला लिया गया था। हाईकोर्ट ने ये आदेश 6 दिसंबर 2023 को दिया था।
हाई कोर्ट ने अपने इस आदेश में कहा था कि सभी हितधारकों से बात करने के बाद भारत सरकार तीन महीने में फैसला लेगी। सरकार ने राज्यों से स्थानीय निकायों और राज्य पशु कल्याण बोर्डों द्वारा पशु क्रूरता निवारण (कुत्ते प्रजनन और विपणन) नियम 2017 और पशु क्रूरता निवारण (पालतू जानवर की दुकान) नियम 2018 का इम्प्लीमेंटेशन सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है।
इन नस्लों के कुत्तों पर बैन लगेगा
पहचानी गई नस्लों (मिश्रित और क्रॉस) में पिटबुल, टेरियर, टोसा इनु, अमेरिकन स्टेफोर्डशायर टेरियर, फिला ब्रासीलीरो, डोगो अर्जेंटीनो, अमेरिकन बुलडॉग, बोरबोएल, कांगल, मध्य एशियाई शेफर्ड डॉग, कोकेशियान शेफर्ड डॉग, दक्षिण रूसी शेफर्ड डॉग, टॉर्नजैक शामिल हैं।
इसके अलावा सरप्लैनिनैक, जापानी टोसा, अकिता, मास्टिफ्स, रॉटविलर, टेरियर, रोडेशियन रिजबैक, वुल्फ डॉग, कैनारियो, अकबाश, मास्को गार्ड, केन कोरसो बैंडोग के नाम से जाना जाने वाला प्रत्येक कुत्ता इस आदेश के तहत आएगा।