3 डॉग लवर्स पर 3-3 हजार रुपए जुर्माना, अदालत उठने तक की सजा!
Bhopal : कुत्तों के काटने के मामले में भोपाल में पहली बार 3 डॉग लवर्स पर लीगल एक्शन हुआ हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती अंकिता श्रीवास्तव ने 3 डॉग लवर्स श्वेता मिश्रा, अंकित मिश्रा व बिंदु घाटपांडे को 3-3 हजार रूपए व अदालत उठने तक की सजा सुनाई।
जनसम्पर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी एडीपीओ ने बताया कि लक्ष्मी परिसर शाहपुरा निवासी श्वेता मिश्रा एवम उनके पति अंकित मिश्रा के पालतू कुत्ते ने 25-दिसम्बर -23 के दिन किरण शिवहरे को 26-दिसम्बर-23 के दिन सोनू अहिरवार को एवम 27-दिसम्बर-2023 को संतोष यदुवंशी को इन डॉग लवर्स की उपेक्षा के कारण काट लिया था। जब कॉलोनी के रहवासियों ने 31- दिसम्बर-23 को नगर निगम के डाग स्क्वायड अमले को बुलाया तब श्वेता, अंकित व बिन्दु ने कुत्ते पकड़ने वाली टीम के साथ गाली गलौज करते हुए अभद्रता की थी जिसकी रिपोर्ट शाहपुरा थाने में हुई थी।
न्यायालय श्रीमती अंकिता श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा तीनों डॉग लवर्स को धारा 294, 289 भादवि के अंतर्गत 3-3 हजार रूपए के अर्थदंड से दण्डित करते हुए अदालत उठने तक की सजा सुनाई।