फायरिंग कर कातिलाना हमला करने वाले आरोपियों को 5-5 वर्ष का कारावास

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रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट

Ratlam MP: न्यायालय ओ.पी.बोहरा द्वितीय अपर सत्र न्यायालय जावरा जिला रतलाम द्वारा फैसला सुनाते हुए 28.दिसम्बर.2021 को अभियुक्त (1) शकील पिता अब्दुल हमीद खां उम्र 36 वर्ष, (2) फरीद पिता मुन्ना खां उर्फ अन्नु शाह उम्र 45 वर्ष दोनों निवासी ग्राम बडावदा जिला रतलाम (3) मुश्ताक पिता एहमद शाह उम्र 47 वर्ष निवासी आगर मालवा जिला आगर को धारा 307/149 भादवि में 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5-5 हजार रुपए अर्थदंड एवं धारा 148 भादवि में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1-1 हजार रूपए अर्थदंड तथा आरोपी (4) रियाज पिता शेरू खां उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम बडावदा जिला रतलाम को धारा 307/149 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रूपए अर्थदंड, धारा 25 (बी) (ए)/ 27 आयुध अधिनियम में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3 हजार रूपए अर्थदंड, धारा 148 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया।

आरोपी नाहरू पिता माजिद खां उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम उमटपालिया जिला रतलाम को सभी धाराओं में दोषमुक्त किया गया एवं आरोपी नाहरू पिता मेहताब खां निवासी बड़ावदा जिला रतलाम की मुकदमे के चलते मृत्यू हो जाने से उसके विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की गई।

अभियोजन मीडिया प्रभारी शिव मनावरे ने बताया कि 30.सितम्बर.2011 को फरियादी जितेंद्र पिता मिश्रीलाल हिंगड निवासी बड़ावदा ने सिविल अस्पताल जावरा में पुलिस को घटना बताई कि आज वह बोलेरो जीप से अपने भाई अशोक हिंगड, दिलीप हिंगड, भतीजे अवधेश हिंगड तथा ड्राइवर राहूल खान मेवाती एवं पुलिस सुरक्षा गार्ड मोहनसिंह खराडी के साथ रतलाम कोर्ट में गये थे।कोर्ट प्रांगण में उनके गांव का फरीद मिला था, जो उन्हें घूर-घूर कर देख रहा था। रतलाम से फिर से सभी लोग अपने गांव जावरा, बर्डियागोयल वाले रास्तेे से होते हुए जा रहे थे।

जैसे ही हम लोग जावरा ताल रोड पर पोल्ट्री फार्म के पास पहुँचे तभी पीछे से दो मोटरसाइकल पर तीन-तीन की संख्या में बैठकर आरोपी आए और जान से मारने की नियत से हम लोगों पर अंधाधुंध फायरिग करने लगे। ड्राइवर ने गाडी भगाई तो वे लोग मोटरसाइकिलों से हमारा पीछा करते रहे और पीछे से फा‍यरिंग करते रहे हमारी गाड़ी में बैठे सुरक्षागॉर्ड मोहनसिंह खराड़ी ने सुरक्षा के लिए फायरिंग की तब जाकर आरोपी वहां से मोटरसाइकिल से भाग निकले थे।

उक्त फायरिंग में भतीजे अवधेश के बाए हाथ व पेट में बांई तरफ गोली लगी तथा गोलियां चलने से बोलेरो वाहन की खिड़की के कांच टुटने से मेरे दाहिने हाथ की हथेली पर चोट आई थी। फिर हम लोग हाटपिपल्या गए वहां से वापस अस्पताल जावरा आए। आरोपी नाहरू से पूर्व का विवाद जिसका न्यायालय में केस चल रहा है, उसी विवाद और रंजिश के चलते आरोपीयों ने वारदात की है।

फरियादी द्वारा बताई गई घटना पर पुलिस द्वारा थाना बडावदा पर जानलेवा हमले का मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।

जांच पड़ताल के दौरान 04.अक्टोबर.2011 को आरोपीगण मुश्ताक शाह से अपराध में उपयोग की गई मोटर साइकिल बजाज प्लेटिना व आरोपी रियाज खां से हीरोहोण्डा पैशन मोटरसाइकिल जप्त की तथा 10.अक्टोबर.2011 को आरोपी रियाज खां की निशानदेही से ताल रोड आक्या बनीफंटा पर स्थित यात्री प्रतिक्षालय के पास सीमेंट के पाईप के अंदर से अपराध में उपयोग एक रिवाल्वर जप्त की।

मामले में जांच पड़ताल कर आरोपीयों के विरूद्ध धारा 147, 148, 149, 307, 120 बी भादवि तथा धारा 25/27 आयुध अधिनियम के अधीन अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया।

न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए 28.दिसम्बर.2021 को अभियोजन की ओर से पेश साक्ष्य को उचित मानते हुए आरोपीयों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी विजय पारस ने की।