कृषकों से धान खरीदकर धोखाधडी करने वाले 6 आरोपियों को 7 वर्ष का कारावास
भोपाल से रमेश सोनी की रिपोर्ट
भोपाल: किसानों से धान खरीदी कर उसका भुगतान चेक द्वारा किया गया जो अनादरित हों जाने पर की गई शिकायत वाले मामले में
विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संदीप कुमार श्रीवास्तव के द्वारा आरोपीगण…
1.आशीष गुप्ता (धान व्यापारी) निवासी-ए 75 ,सत्य ज्ञान नगर,छोला मंदिर,भोपाल
2.विनय प्रकाश पटेरिया (मण्डी सचिव) निवासी मकान.नम्बर 35, कादम्बनी परिसर बाग मुगालिया भोपाल।
3.राजेश राय,निवासी 105 चौपड़ा मोहल्ला जिला रायसेन।
4. रामस्वरूप राय,निवासी-ग्राम खरबई थाना उमराव गंज जिला रायसेन।
5.महेश अग्रवाल,निवासी -मंदाकिनी शिर्डीपुरम कोलार रोड,भोपाल।
6.सुनील गुप्ता
इन सभी आरोपीयों को धारा 420,120 बी भादवि में प्रत्येक आरोपी को 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25-25 हजार रूपए के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई।
प्रकरण की पैरवी शासन की और से विशेष लोक अभियोजक आशीष त्यागी एवं डी के आर्य द्वारा की गई।
प्रकरण में अनाज मण्डी करोंद के व्यापारी आशीष गुप्ता मेसर्स सियाराम ट्रेडर्स द्वारा मण्डी क्षेत्र एवं गांव में जाकर किसानों से धान की खरीदी की एवं उनसे खरीदी गई धान का भुगतान न करते हुऐ उन्हें चेक दिए जो कि बाउंस हो गए।
मामले की जानकारी देते हुए जनसम्पर्क अधिकारी भोपाल संभाग मनोज त्रिपाठी ने बताया कि किसानों द्वारा भुगतान न होने की शिकायत करोंद मण्डी़ में तथा थाना निशातपुरा में की गई थी।
थाना निशातपुरा द्वारा मण्डी सचिव प्रदीप मलिक की शिकायत पर अपराध क्रमांक 411/19 धारा 406,420 में आशीष गुप्ता के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई।विवेचना के दौरान प्रकरण में अन्य आरोपीगण विनय प्रकाश पटेरिया (मण्डी सचिव),राजेश राय, रामस्वरूप वरूप राय,महेश अग्रवाल,सुनील गुप्ता,अरविंद परिहार,जीवन सिंह राजपूत, नारायण प्रसाद राजौरिया,रंजीत गौस्वामी,धमेन्द्र गुप्ता की अपराध में संलिप्तता पाए जाने से एवं शासकीय कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार संबंधी साक्ष्य आने पर 11आरोपियों के विरूद्ध अभियोग पत्र धारा 420,406, 409,120 बी भादवि एवं धारा 7,13 (1) बी,13 (2) भ्रष्टाचार नि.अ.एवं धारा 49 म.प्र.कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 के अपराध के लिए न्यायालय में पेश किया गया।
विचारण दौरान न्यायालय में 121 साक्षियों का परीक्षण कराया, जिसमें से 95 किसानों के द्वारा साक्ष्य दी गई।साक्ष्य के आधार पर न्यायालय द्वारा प्रकरण के आरोपीगण आशीष गुप्ता (व्यापारी),विनय प्रकाश पटेरिया (मण्डी सचिव),राजेश राय, रामस्वरूप राय,महेश अग्रवाल, सुनील गुप्ता को दोषसिद्ध किया गया।