राहगीरों को लुटने वाले को 7 साल की कड़ी सजा

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सिंहस्थ-2004

राहगीरों को लुटने वाले को 7 साल की कड़ी सजा

Ratlam। डोसी गांव के पासस्थित रेलवे फाटक के पास में 2 दोस्तों को लुटने के आरोपी को न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा ने आरोपी को 7 वर्ष की सजा सुनाई तथा 1 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।

मामले में अभियोजक समरथ पाटीदार ने बताया कि न्यायालय ने डकैती डालने के मामले में अभियुक्त जितेंद्र पिता रामलाल डामोर 33 वर्ष निवासी ग्राम बिलपांक 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं। तथा 1 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।घटना 16 मई 2015 की हैं जब आरोपियों ने डोसी गांव के पास स्थित रेलवे फाटक के यहां दो दोस्तों को लूट लिया था।मामले में 8 आरोपियों में से 1 को सजा दी गई 2आरोपी दोषमुक्त हो चुके हैं और 5 आरोपी फरार चल रहे हैं।