UGC की अर्हता नही, कॉलेजों में पढ़ा रहे 78 अतिथि विद्धानों की नौकरी पर संकट

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UGC की अर्हता नही, कॉलेजों में पढ़ा रहे 78 अतिथि विद्धानों की नौकरी पर संकट

भोपाल: मध्यप्रदेश के विभिन्न कॉलेजों में ऐसे 78 अतिथि विद्वान विद्यार्थियों को पढ़ा रहे है जो यूजीसी की निर्धारित अर्हता नहीं रखते है। उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्णय के तहत अब ऐसे सभी अतिथि विद्वानों का आवंटन निरस्त करते हुए इन्हें विद्यार्थियों को पढ़ाने से मुक्त करने के आदेश जारी किए है।

उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में नियमित, पदस्थापना, स्थानांतरण से पदपूर्ति होंने के फलस्वरुप फॉलन आउट अतिथि विद्वान जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संबंधी विनियम एवं समय-समय पर किये गए संशोधनों पर उल्लेखित मापदंडों के अनुरुप वांछित योग्यता धारक नहीं है को पोर्टल पर विकल्प प्रस्तुत करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी।

इस आदेश के पालन में नियमित पदस्थापना, स्थानांतरण से पदपूर्ति नहीं होंने के फलस्वरुप फॉलन आउट अतिथि विद्वान जो विश्विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय समय पर किए गए संशोधनों पर उल्लेखित मापदंडों के अनुरुप वांछित योग्यता धारक नहीं रखने वाले ऐसे अतिथि विद्वानों को जिन्हें 13 अक्टूबर 2025 के बाद आवंटन जारी किया गया है उन्हें फॉलन आउट किए जाने की कार्यवाही की जाना है।

उच्च शिक्षा विभाग ने ऐसे 78 अतिथि विद्वानों की सूची जारी की है जो न्यायालय के निर्णय के अनुसार यूजीसी अर्हता नहीं रखते है। इन सभी को इन कॉलेजों से मुक्त किया जाएगा।